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चुनाव से 48 घंटे पहले थम जाएगा प्रचार, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

चंबा में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा. इसके अलावा जुलूस और रैली निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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चुनाव से 48 घंटे पहले थम जाएगा प्रचार, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
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Published : Jan 15, 2021, 6:34 PM IST

चंबाः जिला चंबा में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा. इसके अलावा जुलूस और रैली निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

उपायुक्त ने जारी किए आदेश

उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन 1994 के नियम 32 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के मुताबिक इस दौरान चुनाव से संबंधित कोई सामग्री किसी भी माध्यम से प्रदर्शित करने पर भी मनाही रहेगी.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

साथ ही गीत-संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम के माध्यम से भी कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकेगा. आदेश का उल्लंघन होने की सूरत में व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158- बी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उल्लंघनकर्ता को 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.

ये भी पढ़ेंः चंबा के तीसा में खाई में गिरी कार, 2 की मौत 4 गंभीर रूप से घायल

चंबाः जिला चंबा में पंचायती राज चुनाव के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा या बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा. इसके अलावा जुलूस और रैली निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

उपायुक्त ने जारी किए आदेश

उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन 1994 के नियम 32 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के मुताबिक इस दौरान चुनाव से संबंधित कोई सामग्री किसी भी माध्यम से प्रदर्शित करने पर भी मनाही रहेगी.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

साथ ही गीत-संगीत और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम के माध्यम से भी कोई व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकेगा. आदेश का उल्लंघन होने की सूरत में व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158- बी के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उल्लंघनकर्ता को 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.

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