बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के निर्वाचन के लिए कोरोना से बचाव के नियमों, मानकों और संचालन प्रक्रिया में कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. बिलासपुर सदर के एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी रामेश्वर दास ने बताया कि चुनाव कार्य में नियोजित प्रत्येक कर्मियों को फेस मास्क लगाना आवश्यक होगा.
कर्मचारी को इंस्टॉल करनी होगी आरोग्य सेतु ऐप
चुनाव कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना होगा. चुनाव कार्य के लिए चयनित प्रत्येक स्थल और मतदान केंद्र को उपयोग में करने से पूर्व सैनिटाइज करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण और मतदान दलों को प्रस्थान के समय इस कार्य में नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी के तापमान की जांच थर्मल स्क्रीनिंग से की जाएगी.
नोडल अधिकारी किए जाएंगे नियुक्त
जिला स्तर पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी या नामित स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. खंड स्तर पर ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच बड़े हॉल में की जाएगी. जिससे ईवीएम के एफएलसी कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जा सके. ह़ॉल को उपयोग में लेने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा.
कोरोना से बचाव के नियमों का पालन आवश्यक
रामेश्वर दास ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी. इसके प्रयोग के लिए कर्मी की नियुक्ति की जाएगी. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी.
जीत के बाद रैली आयोजन में करना होगा नियमों का पालन
रामेश्वर दास ने बताया कि नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी से लिखित में इस आशय की सूचना दी जाएगी कि परिणाम की घोषणा के बाद यदि कोई जुलूस, रैली या सभा आयोजित की जाती है तो कोविड-19 के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना किया जाना आवश्यक होगा. ऐसी सूचना की दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे.
मतदान कर्मियों को दी जाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग
जहां तक संभव हो निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी. प्रशिक्षण हॉल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे. निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए यथा संभव ऑनलाइन पद्धति का प्रयोग किया जाए.
मतदान कार्य के लिए 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों को यथा संभव नियुक्त नहीं किया जाएगा. साथ ही गंभीर रोगों से ग्रसित कर्मियों जिनके कोविड-19 से संक्रमित होने की आशंका अधिक है. उन्हें चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और दिव्यांग कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा.