सोलनः जिला सोलन में अब कर्फ्यू के दौरान ढील के समय में बदलाव किया गया है. डीसी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे को लेकर धारा-144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी अपने आदेशों में बदलाव किए हैं.
इन संशोधित आदेशों के अनुसार किराना, दूध, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ और पशु चारा विक्रय कर रही दुकानें अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी ताकि लोग इस अवधि में जरुरी सामान खरीद सके. अब दवा की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए है. ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े.
आदेशों में डीसी सोलन ने स्पष्ट किया गया है कि इस समय के दौरान घरों से बाहर किसी भी स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापस आवास ही आ-जा पाएंगे.
एक परिवार अथवा आवास से एक ही व्यक्ति को पास की दुकान से जरुरी वस्तुएं क्रय करने की अनुमति होगी. वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा. इस अवधि में सभी को 'सोशल डिस्टैन्सिग' प्रक्रिया का पालन करना होगा.
सब्जी मंडी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगी खुलीं
वहीं, एपीएमसी की सोलन एवं नालागढ़ स्थित सब्जी मण्डी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कार्य करेंगी. कीटनाशकों की सरकारी और निजी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.
वर्तमान में बन्द होटल गैस्ट हाऊस एवं होम स्टे के प्रयोग की अनुमति केवल ऐसे व्यक्तियों को ठहराने के लिए दी जाएगी जो कफ्र्यू के कारण फंस गए हैं. घर पर दूध पहले की तरह पंहुचाया जाता रहेगा. सभी को केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा. उक्त सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखना होगा.
सभी विभागों को करना होगा नियमों का पालन, अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई
पैट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियां, इनके गोदाम, परिवहन सम्बन्धी गतिविधियां इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी. इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा एवं मैडिकल उपकरण सम्मिलित हैं का ई-वितरण जारी रहेगा.
दवा और सैनीटाईजर के लिए और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी. दवा, औषधीय, चिकित्सा उपकरण, साबुन, डिटर्जेंट उत्पादन करने वाली एवं इनका कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाली एवं मध्यस्थ इकाईयां व सहायक इकाईयां और इनकी परिवहन गतिविधियां भी जारी रहेंगी.
आदेशों के अनुसार उक्त सभी इकाईयों के कर्मियों को आवास अथवा ठहराव स्थल से उद्योग परिसर लाने-ले-जाने के लिए उद्योग की अथवा किराए पर ली गई बस या वाहन में बैठने की कुल क्षमता से 70 प्रतिशत से अधिक यात्री नहीं ले जाए जाएंगे. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी अथवा सहायक आयुक्त परवाणु द्वारा जारी प्रवेश पत्र जरुरी होगा. सभी उद्योगों में एक समान शिफ्टिंग पैट्रन लागू करना होगा.
सभी उद्योगों में आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. किसी भी कामगार में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर उसे पास के स्वास्थ्य संस्थान में ले जाना होगा, प्रशासन को सूचित करना होगा और सभी निर्देशों का पालन करना होगा.
कामगारों के मध्य दो मीटर सोशल डिस्टेन्सिग नियम, श्रमिक नियमों का पालन अनिवार्य होगा. आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत उचित कार्रवाही अमल में लाई जाएगी.
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