शिमलाः ई-विधान प्रणाली लागू करने जा रही शिमला नगर निगम की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम को झटका लगा है.
बता दें कि नगर निगम की मंशा ई-विधान के लिए ऐतिहासिक टाउन हॉल में ही हाईटेक सदन बनाने की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस ऐतिहासिक भवन में महापौर और उप महापौर के कार्यालय के अलावा कोई और गतिविधि न चलाने के आदेश जारी किए हैं.
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब नगर निगम के लिए हाईटेक सदन बनाने को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई है. हालांकि अब नगर निगम दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टाउनहाल में सदन बनाने की गुहार लगाएगी.
महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि नगर निगम इस मामले को लेकर कोर्ट में पुर्नयाचिका दायर करेगा और कोर्ट से यहां पर सदन बनाने की अनुमति मांगी जाएगी. महापौर ने कहा कि नगर निगम देश का पहला ई विधान प्रणाली लागू करने जा रहा है लेकिन हमारे पास अपना स्थाई सदन नहीं है.
सत्या कौंडल ने कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो दूसरे विकल्प पर विचार किया जाएगा.
बता दें नगर निगम ने ई विधान प्रणाली लागू करने की कवायद शुरू कर दी थी, इसके लिए वकायदा पार्षदों की ट्रेनिंग भी हो चुकी है. मार्च अंत तक मार्च तक नगर निगम को ई विधान से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने नगर निगम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. नगर निगम शिमला ई-विधान से जुड़ने वाला देशभर का पहला नगर निगम बनने जा रहा था.