शिमलाः राजधानी शिमला में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की. इस दौरान बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लगाई गई. वहीं, तीन मंत्री शामिल नहीं हो पाए. इनमें दो नवनियुक्त मंत्री में कोरोना पॉजिटिव सुखराम चौधरी, होम क्वारंटाइन गोविंद ठाकुर और पीए के संक्रमित होने के कारण राकेश पठानिया बैठक में नहीं शामिल हुए.
बैठक में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर जल शक्ति विभाग में 2,322 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया. इनमें विभागीय पैरा कार्यकर्ता नीति के तहत 718 पैरा पम्प ऑपरेटर, 162 पैरा फिटर्स और 1442 बहुउदेशीय कार्यकर्ता शामिल हैं, जो 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं का संचालन करेंगे.
हिमाचल केबिनेट ने बिलासपुर जिला के झण्डूता में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने और विभाग के घुमारवीं मंडल के तहत बरठीं, झण्डूता और कलोल को इसके नियंत्रण में लाने के अतिरिक्त आवश्यक पद सृजित करने का फैसला लिया.
शाहपुर में नगर पंचायत के गठन को मिली मंजूरी
बैठक में कांगड़ा जिला के शाहपुर में नगर पंचायत के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की नगर पंचायत सरकाघाट को नगर परिषद के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया ताकि शहर की बेहतर योजना तैयार की जा सके.
GVK-EMRI के कर्मचारियों के वेतन का होगा भुगतान
बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सर्विस-108 के संचालन के लिए विशेष अंतरिम उपाय के रूप में समझौता प्रावधानों के ऊपर प्रावधान करने और जीवीके-ईएमआरआई के कर्मचारियों को अंतरिम वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया.
बैठक में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सुन्दरनगर जिला मंडी में अंग्रेजी विषय के एक प्रवक्ता और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय रोहडू में मॉडन ऑफिस प्रेक्टिस के एक-एक पद को अनुबन्ध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई.
फूल उत्पादकों को मिलेगी चार करोड़ रुपये की सहायता
कोविड-19 महामारी और लॉकडाऊन के बाद प्रदेश के फूल उत्पादकों को मार्च से मई, 2020 महीनों में फूलों के परिवहन की सुविधा न मिलने के कारण लगभग 15.77 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. इसलिए उन्हें लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रभावित फूल उत्पादकों को चार करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में टोल नीति-2020-21 की शर्त संख्या 2.14 के खंड 3 के तहत उन सभी व्यक्तियों को टोल पट्टों के आवंटन की निविदा एवं नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई, जिन्होंने वर्ष 2019-20 में टोल पट्टे के लम्बित बकायों को चुका दिया है.
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वार अवार्ड्स एक्ट-1972 की धारा-3 में संशोधन का निर्णय लिया ताकि युद्ध जागिरों का अनुदान पांच हजार रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाए.
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