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गुड़िया मामलाः हिमाचल हाईकोर्ट ने CBI को जारी किया नोटिस, 2 मार्च को अगली सुनवाई - himachal gudiya rape case

हिमाचल हाईकोर्ट ने गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच फिर करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका में सीबीआई को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई से 6 सप्ताह के अंदर जवाब तलब करने को कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई सुनवाई 2 मार्च को होगी.

Himachal High Court on gudiya case
Himachal High Court on gudiya case
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Published : Jan 5, 2021, 6:56 PM IST

शिमलाः प्रदेश हाईकोर्ट ने गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच फिर करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका में सीबीआई को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्ययालय में भी प्रार्थी ने इस मामले की फिर विस्तार से जांच के लिए याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया था तो इस स्थिति में यह उचित होगा कि प्रार्थी हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे.

6 सप्ताह के भीतर किया जाए जवाब तलब

प्रार्थी की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई की जांच में खामियों को उजागर करते हुए इसकी जांच फिर करवाने की मांग की गई है. हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई से 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी.

ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: प्रदेश के चार जिलों से हटाया गया नाइट कर्फ्यू, इस शर्त पर कोचिंग खोलने की भी अनुमति

शिमलाः प्रदेश हाईकोर्ट ने गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच फिर करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका में सीबीआई को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्ययालय में भी प्रार्थी ने इस मामले की फिर विस्तार से जांच के लिए याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी.

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया था तो इस स्थिति में यह उचित होगा कि प्रार्थी हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे.

6 सप्ताह के भीतर किया जाए जवाब तलब

प्रार्थी की ओर से हिमाचल हाईकोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई की जांच में खामियों को उजागर करते हुए इसकी जांच फिर करवाने की मांग की गई है. हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई से 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी.

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