शिमला: राज्य सरकार के वन विभाग ने बेशक तेंदुओं की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए रेडियो कॉलर लगाए हैं, लेकिन राजधानी शिमला में ही विभाग आम जनता की नरभक्षी तेंदुओं (Cannibal Leopard) से सुरक्षा नहीं कर पा रहा है. अगस्त महीने से लेकर अब तक तेंदुए ने शिमला में ही दो बच्चों की जान ले ली है, लेकिन वन विभाग उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ है. यहां तक की मानवाधिकार आयोग (Human rights commission) ने वन विभाग (Forest department) को कई निर्देश जारी किए हैं, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है. शहर में जगह-जगह पिंजरे लगाए हैं.
शिमला में अगस्त महीने में कनलोग इलाके से एक बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया था. कुछ दिन बाद बच्ची का धड़ मिला था. अब हफ्ता भर पहले शिमला के डाउनडेल से पांच साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया था, लेकिन अभी तक ना ताे तेंदुए की पहचान हाे पाई है और ना ही उसे पकड़ा गया है. मानवाधिकार आयाेग ने तेंदुए काे आदमखाेर घाेषित करने के बाद उसे जिंदा पकड़ने या फिर मारने के आदेश दिए हैं. इसके बाद वन विभाग (Forest department) ने जगह-जगह ट्रेसिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras) और पिंजरे लगाए हैं. जाे कैमरे वन विभाग ने जंगल में लगाए हैं, उसमें तेंदुए की मूवमेंट (leopard movement) ताे कैद हाे रही है, लेकिन पिंजरे में रखे मांस काे तेंदुआ छू तक नहीं रहा.
हाल ही में काेटगढ़ से आधुनिक पिंजरा मंगवाया है मगर उससे भी काेई फायदा नहीं हुआ है. रविवार काे भी वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग की टीम (Wildlife Wing team) ने सभी पिंजराें की जांच की मगर कहीं पर भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया. उल्लेखनीय है कि प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश पीएस राणा (State Human Rights Commission Chairman Justice PS Rana) व सदस्य डॉ. अजय भंडारी (Dr. Ajay Bhandari) की खंडपीठ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पाया कि उक्त तेंदुआ आदमखोर हो चुका है इसलिए यह जनसाधारण के जीवन के लिए खतरा बन चुका है. इसके लिए आयोग ने वन विभाग को जिम्मेदार ठहराया और जनसाधारण को तेंदुए के आतंक से बचाने के लिए आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए. आयोग ने वन विभाग को निर्देश दिए कि तेंदुए को तुरंत जिंदा पकड़ लिया जाए और उसे उसके पूरे जीवन तक पिंजरे में रखा जाए.
अगर तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सकता है तो उस स्थिति में उसे तुरंत ही मार दिया जाए. आयोग ने वन विभाग को तेंदुए को मारने तक के आदेश दे दिए हैं. साथ ही बच्चे के परिजनों को चार लाख रुपये की मदद देने के आदेश दिए हैं. यही नहीं आयोग ने एक माह के भीतर वन्य जीव व रिहायशी क्षेत्रों के संपर्क मार्गों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं. आयोग ने वन्य जीव व आवासीय मानव कॉलोनी क्षेत्र में एक माह के भीतर तारों द्वारा फैंसिंग किए जाने के आदेश दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि पिछले डेढ़ दशक में हिमाचल में तेंदुओं ने 42 लोगों की जान ले ली है. इसके अलावा इनके हमलों में 400 के करीब लोग घायल हुए हैं. सैकड़ों मवेशियों को भी तेंदुओं ने अपना शिकार बनाया है. ऐसा माना जाता है कि जंगल में तेंदुओं की स्वतंत्र विचरण करने की सहज स्थितियां अब नहीं रही हैं. इस कारण वे बस्तियों की तरफ आ रहे हैं. शिमला में तो तेंदुओं की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है. शहर के संजौली इलाके से तेंदुआ पालतू कुत्ते को उठाकर ले गया था. समरहिल, फागली, मल्याणा व अन्य उपनगरों में भी तेंदुए की मूवमेंट नोटिस की जा चुकी है. वन विभाग के वन्य प्राणी विंग ने इनके स्वभाव का अध्ययन करने के लिए योजना तैयार की है.
वहीं, इस पूरे मामले में वन विभाग के पीसीसीएफ अनिल ठाकुर का कहना है कि वन्य प्राणी विंग लगातार प्रयास कर रहा है. जगह-जगह पिंजरे लगाए गए हैं और विशेषज्ञों की टीम स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है. इसके अलावा शिमला शहर के साथ लगते रिहायशी क्षेत्र में 1 माह के भीतर सारी झाड़ियां काटने के आदेश जारी किए हैं. आयोग ने वन विभाग को अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अनुपालना रिपोर्ट एक माह के भीतर आयोग के समक्ष दाखिल करने के भी आदेश जारी किए हैं.
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