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मारपीट मामले में दो आरोपी दोषी करार, CJM कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल जेल की सजा - दो आरोपी दोषी करार

मारपीट मामले में सीजेएम नाहन की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन जेल की सजा सुनाई है.साथ ही 3300 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Jul 31, 2019, 10:59 PM IST

नाहन: सीजेएम नाहन की अदालत ने मारपीट मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते 3-3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है. दोषी तेजिंद्र सिंह व गगनदीप सिंह निवासी जिला अंबाला को अदालत ने आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत दोषी करार दिया है. साथ ही दोषियों को 3300 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है.

सरकार की तरफ से मामले की पैरवी एपीपी रूमींद्र बैंस ने की. रूमींद्र बैंस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 12 मई 2016 का है. इस दिन त्रिलोकपुर में मंदिर के साथ बनी पार्किंग में आरोपी गगनदीप ने अपनी कार से उतरकर सुभाष चंद की नींबू-पानी की रेहड़ी को खींचकर गिरा दिया था. विरोध करने पर आरोपी गगनदीप व उसके साथ गाड़ी में मौजूद तेजिंद्र सहित अन्य दो महिलाओं ने गाड़ी से उतरकर सुभाष के साथ मारपीट की थी.

जब सुभाष ने इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए सड़क से नीचे भागने लगा तो आरोपियों ने उसके आगे अपनी कार लगाकर रोका. इस दौरान मारपीट की घटना में सुभाष की एक टांग टूट गई. आसपास के लोगों ने सुभाष को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया.

उन्होंने बताया कि इसी मामले में सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर गगनदीप व तेजिंद्र को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई. जबकि दो अन्य आरोपी महिलाओं को केस से बरी कर दिया गया. जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

नाहन: सीजेएम नाहन की अदालत ने मारपीट मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते 3-3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है. दोषी तेजिंद्र सिंह व गगनदीप सिंह निवासी जिला अंबाला को अदालत ने आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत दोषी करार दिया है. साथ ही दोषियों को 3300 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है.

सरकार की तरफ से मामले की पैरवी एपीपी रूमींद्र बैंस ने की. रूमींद्र बैंस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 12 मई 2016 का है. इस दिन त्रिलोकपुर में मंदिर के साथ बनी पार्किंग में आरोपी गगनदीप ने अपनी कार से उतरकर सुभाष चंद की नींबू-पानी की रेहड़ी को खींचकर गिरा दिया था. विरोध करने पर आरोपी गगनदीप व उसके साथ गाड़ी में मौजूद तेजिंद्र सहित अन्य दो महिलाओं ने गाड़ी से उतरकर सुभाष के साथ मारपीट की थी.

जब सुभाष ने इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए सड़क से नीचे भागने लगा तो आरोपियों ने उसके आगे अपनी कार लगाकर रोका. इस दौरान मारपीट की घटना में सुभाष की एक टांग टूट गई. आसपास के लोगों ने सुभाष को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया.

उन्होंने बताया कि इसी मामले में सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर गगनदीप व तेजिंद्र को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने तीन-तीन साल जेल की सजा सुनाई. जबकि दो अन्य आरोपी महिलाओं को केस से बरी कर दिया गया. जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Intro:नाहन। सीजेएम नाहन की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी तेजिंद्र सिंह व गगनदीप सिंह निवासी जिला अंबाला को अदालत ने आईपीसी की धारा 341, 323 व 325 के तहत दोषी करार दिया है। साथ ही दोषियों को 3300 रूपए जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी एपीपी रूमींद्र बैंस ने की।
Body:रूमींद्र बैंस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 12 मई 2016 का है। इस दिन त्रिलोकपुर में मंदिर के साथ बनी पार्किंग में आरोपी गगनदीप ने अपनी मारूति कार से उतरकर सुभाष चंद की नीबूं पानी की रेहड़ी को खींचकर गिरा दिया। सुभाष के विरोध करने पर आरोपी गगनदीप व उसके साथ गाड़ी में मौजूद तेजिंद्र सहित अन्य दो महिलाओं ने गाड़ी से उतरकर सुभाष के साथ मारपीट की। जब सुभाष इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए सड़क से नीचे भागने लगा तो आरोपियों ने उसके आगे अपनी कार लगाकर रोका। इस बीच गगदीप व तेजिंद्र ने डंडे व हाॅकी के साथ सुभाष के साथ मारपीट की, जिससे उसकी दाई टांग टूट गई। आसपास के लोगों ने सुभाष को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया। उन्होंने बताया कि इसी मामले में सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर गगनदीप व तेजिंद्र को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। जबकि दो अन्य आरोपियों महिलाओं को केस से बरी कर दिया गया। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपियों को 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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