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सिरमौर से हिमाचल में दाखिल होने वाले पर्यटकों के लिए अब होंगे नए नियम, DC ने दी जानकारी - सीबी एनएएटी टेस्ट की रिपोर्ट

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि पर्यटकों के लिए राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत अब आरटी पीसीआर के अलावा आईसीएमआर की ओर से मान्यता प्राप्त लैब के टीआरयू, एनएएटी और सीबी एनएएटी टेस्ट की रिपोर्ट भी मान्य होगी.

New guidelines released for tourists entering Himachal from Sirmour
पर्यटकों के प्रवेश के लिए नए नियम जारी
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Published : Aug 27, 2020, 6:52 PM IST

नाहनः कोरोना काल के चलते हिमाचल सरकार के निर्देशों पर प्रशासन ने सिरमौर जिला से हिमाचल में दाखिल होने वाले पर्यटकों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए जारी किए हैं. सरकार की ओर से तय किए गए नियमों को पूरा करने की सूरत में ही प्रदेश में प्रवेश मिल सकेगा.

दरअसल सिरमौर जिला पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड व हरियाणा के साथ सटा हुआ है. राज्य में प्रवेश के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं. ऐसे में प्रशासन ने जिला में नियम लागू करते हुए उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि पर्यटकों के लिए राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत अब आरटी पीसीआर के अलावा आईसीएमआर की ओर से मान्यता प्राप्त लैब के टीआरयू, एनएएटी और सीबी एनएएटी टेस्ट की रिपोर्ट भी मान्य होगी.

वीडियो रिपोर्ट

डीसी ने बताया कि जिला सिरमौर की सीमाओं में प्रवेश करने वाले 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते बच्चों के साथ आने वाले वयस्कों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो.

डीसी ने बताया कि जिला की सीमा में प्रवेश करने के 96 घंटे से पहले किए गए कोरोना टेस्ट वैध नहीं होंगे, जिसका आंकलन जिला की सीमा पर किया जाएगा. डीसी ने बताया कि पर्यटकों के लिए 5 दिनों की न्यूनतम बुकिंग की आवश्यकता को 2 रातों में बदल दिया गया है. अब एक ही स्थान या कई स्थानों पर 2 रातों के लिए न्यूनतम बुकिंग पर्याप्त होगी.

आरके परूथी ने बताया कि निजी या सार्वजनिक वाहन चालक जो केवल पर्यटकों को छोड़ने के उद्देश्य से ही जिला ही सीमाओं में प्रवेश रहे हैं. साथ ही पर्यटकों को छोड़ने पर तुरंत लौटते हैं, तो उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी.

बता दें कि पर्यटकों को सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत निर्धारित नियमों को पूरा करना होगा, उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में वह प्रवेश कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः हमीरपुर में एक्स सर्विसमैन निगम की बैठक, लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

नाहनः कोरोना काल के चलते हिमाचल सरकार के निर्देशों पर प्रशासन ने सिरमौर जिला से हिमाचल में दाखिल होने वाले पर्यटकों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए जारी किए हैं. सरकार की ओर से तय किए गए नियमों को पूरा करने की सूरत में ही प्रदेश में प्रवेश मिल सकेगा.

दरअसल सिरमौर जिला पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड व हरियाणा के साथ सटा हुआ है. राज्य में प्रवेश के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं. ऐसे में प्रशासन ने जिला में नियम लागू करते हुए उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि पर्यटकों के लिए राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के तहत अब आरटी पीसीआर के अलावा आईसीएमआर की ओर से मान्यता प्राप्त लैब के टीआरयू, एनएएटी और सीबी एनएएटी टेस्ट की रिपोर्ट भी मान्य होगी.

वीडियो रिपोर्ट

डीसी ने बताया कि जिला सिरमौर की सीमाओं में प्रवेश करने वाले 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते बच्चों के साथ आने वाले वयस्कों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो.

डीसी ने बताया कि जिला की सीमा में प्रवेश करने के 96 घंटे से पहले किए गए कोरोना टेस्ट वैध नहीं होंगे, जिसका आंकलन जिला की सीमा पर किया जाएगा. डीसी ने बताया कि पर्यटकों के लिए 5 दिनों की न्यूनतम बुकिंग की आवश्यकता को 2 रातों में बदल दिया गया है. अब एक ही स्थान या कई स्थानों पर 2 रातों के लिए न्यूनतम बुकिंग पर्याप्त होगी.

आरके परूथी ने बताया कि निजी या सार्वजनिक वाहन चालक जो केवल पर्यटकों को छोड़ने के उद्देश्य से ही जिला ही सीमाओं में प्रवेश रहे हैं. साथ ही पर्यटकों को छोड़ने पर तुरंत लौटते हैं, तो उन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी.

बता दें कि पर्यटकों को सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत निर्धारित नियमों को पूरा करना होगा, उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश में वह प्रवेश कर सकते हैं.

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