नाहन: अतिरिक्त जिला एवं एत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने आत्महत्या (Woman Suicide Case) के लिए उकसाने के दोषी आनंद सिंह निवासी फरीदा, डॉकखाना खानपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात वर्ष के कारावास (Nahan court sentenced the convict ) की सजा सुनाई है. दोषी को इसके अलावा 30 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोस कारावास भुगतना पड़ेगा.
दोषी आनंद सिंह को यह सजाएं आईपीसी की धारा 201 और 306 के तहत सुनाई गई है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. सरकार की ओर से अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की. उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि 25 जून 2010 श्याम राज सिंह निवासी सतनाह, मध्य प्रदेश ने थाना पांवटा साहिब में शिकायत दर्ज करवाई कि इसकी बेटी दीपाली की शादी 17 फरवरी 2009 को आनंद सिंह (दोषी) के साथ हुई थी. 26 फवरी 2009 को आनंद उसे चंडीगढ़ अपने क्वार्टर में ले गया. यहां बर्तन आदि कोई घरेलू सामान न होने पर उसने 40 हजार रुपए आनंद को दिए.
ये भी पढ़ें: Delta variant in Himachal: हिमाचल में डेल्टा वेरिएंट के 2 नए मामले आए सामने, विदेशों से जुड़ी है ट्रैवल हिस्ट्री
इस दौरान आनंद उसकी बेटी पर पाबंदियां लगाकर उसे तंग करने लगा. साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा. 25 मई 2009 को आनंद उसकी बेटी दीपाली को सतना में छोड़ कर चला गया. उसके बाद आनंद ने दीपाली की कोई खबर सूरत न ली. इस दौरान दीपाली बद्दी में नौकरी करने लगी. 24 जून 2010 को आनंद दीपाली को बद्दी से पांवटा अपने क्वार्टर ले गया. आनंद यहां निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था. 25 जून 2010 को जब आनंद ड्यूटी गया, तो दीपाली ने अपने पिता को फोन करके बताया कि आनंद ने उसके साथ दुर्व्यवहार (domestic violence with woman in baddi) किया और प्रताड़ित भी किया.
उसी दिन आनंद ने भी इसे फोन करके बताया कि दीपाली ने आत्महत्या कर ली है. शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मामले में तफ्तीश तत्कालीन थाना प्रभारी बीडी भाटिया ने की. इस दौरान दीपाली को घर में पंखे से लटका पाया गया. मृतका का पांवटा साहिब अस्पताल (Paonta Sahib Hospital) में पोस्टमार्टम करवाया गया. पुलिस ने आनंद के कमरे के पास लगते खेत से गत्ते के फाड़े हुए टुकड़े बरामद किए. इस पर दीपाली ने सुसाइड नोट लिखा था. मामले में कुल 18 गवाह पेश हुए. इसके बाद बुधवार को दोषी को ये सजाएं सुनाई गई.
ये भी पढ़ें: Year Ender 2021: हिमाचल में इस साल आग ने मचाया तांडव, बरसात ने ली सैकड़ों की जान