मंडी: शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला की अदालत ने 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Schoolgirl raped in Mandi) के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है. नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला पिछले वर्ष का है.
नाबालिग ने दुष्कर्म की शिकायत अपने माता-पिता के साथ पुलिस में की थी. उप जिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि पुलिस को दी रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया था कि एक स्कूली छात्रा है. फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती दोषी गुरदेव उर्फ गोलू के साथ हुई थी. 15 मार्च 2021 को दोषी पीड़िता को उसकी पाठशाला के बाहर मिला और वे दोनों बातचीत करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे. तभी जंगल में दोषी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोषी के खिलाफ पुलिस थाना करसोग में मामला दर्ज हुआ. इस मामले में छानबीन अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना करसोग द्वारा अमल में लायी गई थी. छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी पुलिस थाना करसोग द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया.
मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए थे. उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, विनय वर्मा द्वारा की गयी. अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा (Mandi court sentenced the accused to 20 years) के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा व पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 6-6 महीने के अतिरिक्त कठोर और साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है. सुनाई गयी सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.