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चरस के आरोपी को 10 साल की कैद, 1 लाख का जुर्माना भरने का भी आदेश

चरस रखने के आरोप में एक आरोपी का अभियोग साबित होने पर 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. 31 जनवरी 2016 को औट पुलिस थाना के जांच अधिकारी जीत सिंह ने टीम के साथ बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क नाकाबंदी की हुई थी. तभी आरोपी से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई.

10 Years Sentence And One Lakh Fine ON Drug Smuggler in mandi
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Published : Nov 16, 2019, 7:02 PM IST

मंडी: जिला सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2016 को पुलिस ने बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की हुई थी. इसी दौरान थैला लिए औट की तरफ से आ रहा आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बैग से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की.

वीडियो.

औट थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में दायर किया गया. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अवतार सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब एक किलो 600 ग्राम चरस अपने पास रखे हुए था.

मंडी: जिला सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2016 को पुलिस ने बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क पर नाकेबंदी की हुई थी. इसी दौरान थैला लिए औट की तरफ से आ रहा आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके बैग से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की.

वीडियो.

औट थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में दायर किया गया. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अवतार सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब एक किलो 600 ग्राम चरस अपने पास रखे हुए था.

Intro:मंडी। जिला सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को अभियोग साबित होने पर दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी।
Body:जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2016 को औट पुलिस थाना के जांच अधिकारी जीत सिंह पुलिस टीम के साथ पौने 11 बजे बालीचौकी से औट जाने वाली सड़क पर शिल्ली लारजी स्थान पर मौजूद था। इस दौरान थैला उठाए एक व्यक्ति पैदल औट की तरफ आ रहा था। जोकि पुलिस को देखकर पीछे की तरफ तेज कदमों के साथ भागने लगा। जिसे कुछ ही दूरी पर पुलिस ने काबू कर लिया। शक के आधार पर तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के बैग से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर औट थाना पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सभी औपचारिकताओं के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अवतार द्वारा एक किलो 600 ग्राम चरस रखने का अपराध संदह की छाया से परे सिद्ध हुआ और अदालत ने आरोपी अवतार उर्फ तारी पुत्र पुत्र मित राम गांव देने बाल डाकघर गढ़शंकर जिला होशियारपुर पंजाब को उपरोक्त सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौत्तम ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत नमें 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।
Conclusion:
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