कुल्लू: जिला कुल्लू में पंचायत चुनावों के चलते पोलिंग स्टेशन और पंचायत के अधिकार क्षेत्र में मतदान के दिन किसी भी प्रकार के शस्त्र (शस्त्र अधिनियम1959 (54 ऑफ 1959) के अनुसार परिभाषित) लेकर चलना वर्जित रहेगा. मतदान केंद्र के आस-पास और पंचायत क्षेत्राधिकार में ये नियम पूरी तरह लागू रहेगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश
जिला निर्चावचन अधिकारी (पंचायत)/जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुच्छेद 158(एन)(1) के तहत आदेश जारी किए गए हैं. जारी आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पर शांति और व्यवस्था बनाने के लिए होगी.
पोलिंग स्टेशन पर शस्त्र लेकर जाना पूरी तरह वर्जित
इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का पोलिंग स्टेशन पर शस्त्र लेकर जाना पूरी तरह वर्जित होगा. 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी 2021 को जिला कुल्लू में विभिन्न पंचायतों में मतदान होगा. उक्त दिनों के लिए ये आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेंगे. यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक क सजा या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं.
लाइसेंस किया जा सकता है रद्द
साथ ही यदि कोई व्यक्ति शस्त्र अधिनियम1959 (54 ऑफ 1959) के अनुसार परिभाषित शस्त्र को लेकर दोषी पाया जाता है तो एक्ट के अनुच्छेद 17 के अनुसार उसका शस्त्र जब्त किया जाएगा और लाइसेंस रद्द किया जाएगा.