कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं. वहीं, अब जिला कुल्लू में भी (Corona restrictions in Kullu) सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक ही खुले रहेंगे. इसके अलावा जिला में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने (DC Kullu orders regarding Corona) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 तथा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जिला कुल्लू में कुछ बंदिशें लगाई हैं. रात्रि कर्फ्यू का भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावी ढंग से पालन करना होगा. हालांकि, आपातकाल और आवश्यक सेवाओं में तैनात वाहनों और व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा.
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने (Corona restrictions in Kullu) आदेश जारी करते हुए कहा कि इंडोर और कवर क्षेत्र में क्षमता का 50% यानी अधिकतम 100 व्यक्तियों जो दोनों में न्यूनतम हो, उन्हें एकत्र होने की अनुमति होगी. जबकि खुले स्थान में 300 लोग एकत्र हो सकेंगे. इस दौरान भी कोविड-19 की नियमों की अनुपालना करनी होगी.
वहीं, इस प्रकार के समारोह के संबंध में आयोजितकर्ता को पोर्टल पर अग्रिम तौर पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा जिला के सभी स्थानों में लंगर, धाम तथा सार्वजनिक रसोई पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सभी रेस्तरां, पब, ढाबे 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे. सभी दुकानें, मंडियां तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक ही खुले रहेंगे. हालांकि दवाई की दुकानों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों तथा कोविड-19 उपयोग व्यवहार की उल्लंघना करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन नियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, जिलाभर में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 24 जनवरी तक यह आदेश जारी रहेंगे. इसके साथ उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है. ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके.
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