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हमीरपुर की स्वाहल पंचायत का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, आदेश जारी - containment zone

हमीरपुर की स्वाहल पंचायत का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. पंचायत की वार्ड नंबर एक के अपर मझोट गांव में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

some area of swahal panchayat of hamirpur declared containment zone
मिनी सचिवालय हमीरपुर.
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Published : Jul 23, 2020, 10:43 PM IST

Updated : Jul 23, 2020, 10:59 PM IST

हमीरपुर: कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत स्वाहल के वार्ड नंबर एक का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. डीसी हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत स्वाहल के वार्ड नंबर एक के गांव अपर मझोट में हमीरपुर-टौणी देवी वाया काले अंब सड़क की दाईं ओर अजय कुमार के घर से लेकर विजय कुमार के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति और वाहन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल और वाहन से यात्रा कर सकेगा. इसके अलावा न तो कोई इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: शिमला के लोग नहीं दे रहे प्रॉपर्टी टैक्स, नगर निगम डिफॉल्टर्स के खिलाफ करेगा कार्रवाई

हमीरपुर: कोरोना का पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत स्वाहल के वार्ड नंबर एक का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. डीसी हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत स्वाहल के वार्ड नंबर एक के गांव अपर मझोट में हमीरपुर-टौणी देवी वाया काले अंब सड़क की दाईं ओर अजय कुमार के घर से लेकर विजय कुमार के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति और वाहन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकेगा. सरकारी और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी. इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है.

लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल और वाहन से यात्रा कर सकेगा. इसके अलावा न तो कोई इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

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Last Updated : Jul 23, 2020, 10:59 PM IST
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