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कोरोना को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, हमीरपुर में प्रवेश करने से पहले जान लें ये जरूरी बात - corona cases in hamirpur

हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन और प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं विभिन्न जिलों के उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ बैठक कर लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं. सीएम ने प्रदेश के समभी उपायुक्तों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है.

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डीसी हमीरपुर देबश्वेता बनिक.
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Published : Aug 19, 2021, 10:04 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल में कोरोना (corona cases in himachal) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की शर्त को अनिवार्य कर दिया है. आदेशों के मुताबिक रोजाना या सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों सेवा प्रदाताओं सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of covid vaccine) के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट (rapid antigen test negative report) की शर्त में छूट रहेगी. बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा. हमीरपुर में भी इस नियम को लागू कर दिया गया है.


कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ई-कोविड पास अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड ई रजिस्ट्रेशन (Registration on e pass portal) के लिए covidregistration.hp.gov.in/applications/epass/apply पर आवेदन करना होगा.

आदेशों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of corona vaccine) लगवा चुके या फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (corona negative report) वाले माता-पिता और अभिभावकों के साथ आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छूट प्रदान की गई है. सभी मालवाहक वाहनों के चालकों पर भी ये नई पाबंदियां लागू नहीं होंगी. इसके अलावा रोजाना या सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों सेवा प्रदाताओं सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of covid vaccine) के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट (rapid antigen test negative report) की शर्त में छूट रहेगी. बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा.

बता दें कि सरकार प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर (third wave of corona) से निपटने की तैयारियों में जुटी है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: कोरोना पर काबू पाने के लिए CM जयराम का बड़ा फैसला! सभी उपायुक्तों को दिए ये निर्देश

ये भी पढ़ें: PM Cares से हिमाचल को मिले ए टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर, जानिए क्या है खासियत

हमीरपुर: हिमाचल में कोरोना (corona cases in himachal) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण की शर्त को अनिवार्य कर दिया है. आदेशों के मुताबिक रोजाना या सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों सेवा प्रदाताओं सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of covid vaccine) के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट (rapid antigen test negative report) की शर्त में छूट रहेगी. बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा. हमीरपुर में भी इस नियम को लागू कर दिया गया है.


कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ई-कोविड पास अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड ई रजिस्ट्रेशन (Registration on e pass portal) के लिए covidregistration.hp.gov.in/applications/epass/apply पर आवेदन करना होगा.

आदेशों के अनुसार कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of corona vaccine) लगवा चुके या फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट (corona negative report) वाले माता-पिता और अभिभावकों के साथ आने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छूट प्रदान की गई है. सभी मालवाहक वाहनों के चालकों पर भी ये नई पाबंदियां लागू नहीं होंगी. इसके अलावा रोजाना या सप्ताहांत में आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों सेवा प्रदाताओं सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज (both doses of covid vaccine) के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट (rapid antigen test negative report) की शर्त में छूट रहेगी. बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा.

बता दें कि सरकार प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर (third wave of corona) से निपटने की तैयारियों में जुटी है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके.

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