बिलासपुरः जिला बिलासपुर के स्वारघाट में दीपावली त्यौहार को लेकर धारा 144 लागू की गई है. दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से ये निर्णय लिया गया है. साथ ही स्वारघाट में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए हैं.
इस बारे जानकारी देते हुए तहसीलदार स्वारघाट हुस्न चंद चौधरी ने कहा कि इस बार दीपावली का त्योहार 14 नवंबर को मनाया जा रहा है और अभी कोरोना संकट भी खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में लोगों को सुरक्षा के लिए स्वारघाट में धारा 144 लागू की गई है. उन्होंने कहा कि पटाखों के लिए भी क्षेत्र में स्थान तय किए गए हैं. ऐसे में दुकानदार या अन्य लोग उन्हीं स्थानों पर पटाखों को बेचें.
हुस्न चंद चौधरी ने बताया कि स्वारघाट में बस अड्डा प्रांगण में व रामशहर नालागढ़ सड़क चौक, बैहल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का प्रांगण, नैना देवी में घवांडल चौक, गुफा पार्किंग में पास और लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के मुख्य गेट के बाहर, टोबा में वर्षा शालिक के पास का प्रांगण, टोबा पंचायत में पंचायत घर के प्रांगण को पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है.
पटाखों की बिक्री के लिए लेना होगा अनुमति पत्र
उन्होंने बताया कि बाकी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सुविधाजनक स्थान का चयन करने के आदेश दिए हैं. साथ ही पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम कार्यालय स्वारघाट से अनुमति पत्र लेना होगा. बिना अनुमति के अगर कोई व्यक्ति पटाखे बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पटाखे चलाने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे
वहीं, पटाखे चलाने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए कम पटाखे जलाएं ताकि क्षेत्र में प्रदूषण ने फैल सके और लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े.
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