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LOCKDOWN 3.0 को लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को दिए दिशा निर्देश

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Published : May 4, 2020, 10:22 PM IST

Updated : May 12, 2020, 7:44 PM IST

रादौर में एसडीएम पूजा चांवरिया ने लॉकडाउन 3.0 के मद्देनजर दुकानदारों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कई तरह के दिशा-निर्देश दिए.

lockdown phase three in radaur
lockdown phase three in radaur

यमुनानगर: आज से पूरे देश में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है. इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की कई तरह की राहत दी गई है. हालांकि, कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी. ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. इसी को लेकर रादौर प्रशासन ने दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान कई तरह के दिशा-निर्देश दिए हैं.

एसडीएम पूजा चांवरिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के दुकानदारों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की. प्रशासन ने दुकानदारों को मास्क और ग्लब्ज पहनकर कार्य करने के आदेश दिए हैं. अगर नियमों का उल्लंघन किया तो दुकान को एक सप्ताह के लिए सील किया जाएगा. दुकान खुलने का समय भी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक है.

LOCKDOWN 3.0 को लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को दिए दिशा निर्देश

ये भी जानें-कमाई की आस में दोबारा चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे रिक्शा चालक, नहीं मिली सवारी

बता दें कि एसडीएम ने बैठक में सभी को लॉकडाउन 3 में एमएचए द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी. बैठक में पहुंचे दुकानदारों और गणमान्य लोगों की सहमति से रादौर में जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और गैर जरूरी सामान की दुकानों को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की योजना पर मुहर लगी है.

एसडीएम रादौर पूजा चांवरिया ने बताया कि सभी दुकानदारों को लॉकडाउन 3 के नियमों के बारे में जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार अभी फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों को खोले जाने के बारे अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. उन्होंने अपील की है कि लोग लॉकडाउन 3 का अच्छे से पालन करें.

यमुनानगर: आज से पूरे देश में लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है. इस लॉकडाउन के दौरान लोगों की कई तरह की राहत दी गई है. हालांकि, कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी. ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. इसी को लेकर रादौर प्रशासन ने दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान कई तरह के दिशा-निर्देश दिए हैं.

एसडीएम पूजा चांवरिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के दुकानदारों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की. प्रशासन ने दुकानदारों को मास्क और ग्लब्ज पहनकर कार्य करने के आदेश दिए हैं. अगर नियमों का उल्लंघन किया तो दुकान को एक सप्ताह के लिए सील किया जाएगा. दुकान खुलने का समय भी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक है.

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बता दें कि एसडीएम ने बैठक में सभी को लॉकडाउन 3 में एमएचए द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी. बैठक में पहुंचे दुकानदारों और गणमान्य लोगों की सहमति से रादौर में जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और गैर जरूरी सामान की दुकानों को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की योजना पर मुहर लगी है.

एसडीएम रादौर पूजा चांवरिया ने बताया कि सभी दुकानदारों को लॉकडाउन 3 के नियमों के बारे में जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि एमएचए की गाइडलाइंस के अनुसार अभी फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों को खोले जाने के बारे अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं. उन्होंने अपील की है कि लोग लॉकडाउन 3 का अच्छे से पालन करें.

Last Updated : May 12, 2020, 7:44 PM IST
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