रोहतकः हत्या के एक मामले में जिला अदालत ने 4 साल बाद फैसला सुनाया है. अदालत ने ट्रक चालक की (verdict in murder case rohtak) हत्या के दोषी क्लीनर बजरंगी को उम्रकैद की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. सेशन जज राकेश कुमार यादव की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी. ट्रक चालक का शव 9 जून 2018 को सतलोक आश्रम के पास जली हुई हालात में पुलिस को मिला था.
पुलिस ने जब छानबीन की तो हत्या के आरोप में 13 जून को क्लीनर को गिरफ्तार किया. मृतक चालक का नाम निर्मल सिंह था जो कश्मीर के सांबा का रहने वाला था. हत्या का दोषी क्लीनर बजरंगी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है. 7 जून 2018 को बजरंगी (life imprisonment in murder case) और निर्मल सिंह जम्मू वाया जींद के लिए निकल थे. रास्ते में निर्मल सिंह सो गया और उसने क्लीनर को ट्रक चलाने के लिए दे दिया.
क्लीनर रास्ता भूल गया और जब निर्मल सिंह की आंख खुली तो उसने गुस्से में उस डांट फटकार लगा दी और थप्पड़ मार दिया. बजरंगी ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए निर्मल के सिर में किसी भारी औजार से वार किया और उसकी मौत हो गई. हत्या की इस वारदात के बाद दोषी ने सतलोक आश्रम के पास सड़क के किनारे (Rohtak District Court Verdict) कंबल और खून से सने कपड़ों के साथ निर्मल सिंह के शव में आग लगा दी थी.
शव को आग लगाकर बजरंगी ट्रक लेकर फरार हो गया था और अपने सोनीपत स्थित सैदपुर गांव में बनी झोंपड़ी में रहने लग गया था. पुलिस अधजले शव की जांच करती हुई उस तक पहुंची और गिरफ्तार कर हत्या का आरोपी बना अदालत में पेश किया. लगभग 4 साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे सजा का सुनाई है.