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गर्भवती दादी के हत्यारे पोते को मिली सजा, उम्रकैद के साथ 1 लाख जुर्माना

गर्भवती दादी की हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी पोते को उम्रकैद की सजा सुना दी है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
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Published : Mar 6, 2019, 1:41 AM IST

नूंहः गर्भवती दादी की हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी पोते को उम्रकैद की सजा सुना दी है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को भौंडसी जेल भेज दिया गया. वहीं इस केस में तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पूरा मामला

मामला 2016में नगीना थाना क्षेत्र के बुखारका गांव का है. जहां पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव की साहूनी की शादी 10 साल पहले बुखारका गांव के अब्दुल मजीद पुत्र छोटेलाल के साथ हुई थी. अब्दुल मजीद की साहूनी के साथ ये दूसरी शादी थी. अब्दुल मजीद की पहली पत्नी से पुत्र व पोते भी हैं.

police murderer
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

फरसे से किया था अपनी ही दादी पर वार
साहूनी के साथ शादी के बाद उसकी तीन लड़कियां हुई. तीन लड़कियां होने के बाद साहूनी करीब 8 माह की गर्भवती थी. शादी के बाद से साहूनी के साथ ससुराल पक्ष द्वारा कई बार मारपीट भी की गई. इसी दौरान एक दिन 16 मई 2016 को दोपहर 2 बजे मारपीट करते हुए अब्दुल मजीद के पोते मतीन ने फरसे से गर्भवती साहूनी की हत्या कर दी.

हत्या के जुर्म में कई और भी थे पुलिस के शिकंजे में
साहूनी को मौत के घाट उतारने के बाद उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया. इस मामले में साहूनी के परिजनों ने मृतक साहूनी के ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. हत्या के जुर्म में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

ढाई साल बाद आरोपी को उम्रकैद
करीब ढाई साल से चल रहे इस केस में 2 मार्च 2019 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने आरोपी अब्दुल मजीद, सलीम व शहनाज को बरी कर दिया. जबकि 5 मार्च 2019 को अदालत ने आरोपी पोते मतीन को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी.

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नूंहः गर्भवती दादी की हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी पोते को उम्रकैद की सजा सुना दी है. अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को भौंडसी जेल भेज दिया गया. वहीं इस केस में तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पूरा मामला

मामला 2016में नगीना थाना क्षेत्र के बुखारका गांव का है. जहां पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव की साहूनी की शादी 10 साल पहले बुखारका गांव के अब्दुल मजीद पुत्र छोटेलाल के साथ हुई थी. अब्दुल मजीद की साहूनी के साथ ये दूसरी शादी थी. अब्दुल मजीद की पहली पत्नी से पुत्र व पोते भी हैं.

police murderer
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

फरसे से किया था अपनी ही दादी पर वार
साहूनी के साथ शादी के बाद उसकी तीन लड़कियां हुई. तीन लड़कियां होने के बाद साहूनी करीब 8 माह की गर्भवती थी. शादी के बाद से साहूनी के साथ ससुराल पक्ष द्वारा कई बार मारपीट भी की गई. इसी दौरान एक दिन 16 मई 2016 को दोपहर 2 बजे मारपीट करते हुए अब्दुल मजीद के पोते मतीन ने फरसे से गर्भवती साहूनी की हत्या कर दी.

हत्या के जुर्म में कई और भी थे पुलिस के शिकंजे में
साहूनी को मौत के घाट उतारने के बाद उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया. इस मामले में साहूनी के परिजनों ने मृतक साहूनी के ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. हत्या के जुर्म में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

ढाई साल बाद आरोपी को उम्रकैद
करीब ढाई साल से चल रहे इस केस में 2 मार्च 2019 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने आरोपी अब्दुल मजीद, सलीम व शहनाज को बरी कर दिया. जबकि 5 मार्च 2019 को अदालत ने आरोपी पोते मतीन को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी.

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Intro:हरियाणा सरकार की तरफ से विधानसभा में पास किए गए पीएलपीएल संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर हरियाणा के राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि इस मामले को लेकर हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई है । दीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वह अभी लिखित तौर पर नहीं मिली है उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा । वहीं विपक्ष की तरफ से सेना की वर्दी पहनने को लेकर बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष घिरे नजर आ रहे हैं । इसको लेकर बेदी ने हमला बोलते हुए कहा कि हमें देश के जवानों पर गर्व है जो बेदी ने कहा कि हम अपने देश के सैनिकों की पीठ थपथपाई है राष्ट्र विरोधियों को छोड़कर सेना की सभी हौसला अफजाई कर रहे हैं । बेदी ने कहा कि अगर सेना की पीठ थपथपा ने बार कांग्रेसी कंजूसी करते हैं अगर कांग्रेसियों को किसी पाकिस्तानी पर हमले का दुख है तो वह पीटना थपथपा हैं हम सेना की पूरी तरह से खुले दिल से हौसला अफजाई करते हैं। वहीं चुनाव सात करवाए जाने को लेकर फिर बेदी ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं उन्होंने कहा कि यह चुनाव साथ में नहीं होंगे । भाई किशन बेदी ने कहा कि 8 मार्च को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है


Body: बेदी ने कहा कि अगर सेना की पीठ थपथपा ने बार कांग्रेसी कंजूसी करते हैं अगर कांग्रेसियों को किसी पाकिस्तानी पर हमले का दुख है तो वह पीटना थपथपा हैं हम सेना की पूरी तरह से खुले दिल से हौसला अफजाई करते हैं। वहीं चुनाव सात करवाए जाने को लेकर फिर बेदी ने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं उन्होंने कहा कि यह चुनाव साथ में नहीं होंगे ।


Conclusion:मई एक बार फिर हरियाणा सरकार की तरफ से 8 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं ।
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