हिसार: जिले में अगले एक साल के लिए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडार व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी हिसार की उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने दी.
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा के खाद्य एंव औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन वाले पदार्थों जैसे गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में अब गुटखा, मान-मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है. कोई भी खाद्य कोरोबारी इन पदार्थों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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