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हरियाणा के इन 14 जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन, जानिए आपकी पुरानी गाड़ी का क्या होगा? - हरियाणा के 14 जिलों में गाड़ियां बैन

Old Vehicles Are Ban In 14 Districts Of Haryana: हरियाणा के 14 जिलों में अब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाएगी. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद ये फैसला किया है.

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हरियाणा के इन 14 जिलों में 10 साल पुराने वाहन बैन
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Published : Sep 22, 2021, 2:03 PM IST

गुरुग्रामः हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है. दरअसल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले क्षेत्र के लिए ये आदेश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशासन अब विशेष अभियान चलाएगा और उसके बाद अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ी चलाई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा.

आपको यहां ये बताते चलें कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है लेकिन पुलिस अब इन वाहनों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है. आदेश ना मानने वालों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में ये नियम लागू होंगे.

पढ़ें : भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू

हरियाणा पुलिस अपने जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह देगी. इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. हरियाणा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं.

ये पढ़ें- World Car Free Day के मौके पर हरियाणा के सीएम ने चलाई हाथ छोड़कर साइकिल, देखिए वीडियो

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लगभग 5 साल पहले पुराने वाहनों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया. हालांकि प्रदेश में लगभग साढ़े 6 लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं. जो निर्धारित समयावधि पूरी कर चुके हैं. इनमें 3/4 से ज्यादा वाहन दिल्ली एनसीआर में हैं. फिलहाल अब इन आदेशों को लागू करते हुए पहले करीब एक पखवाड़े तक पुराने वाहनों के मालिकों और चालकों को जागरूक किया जाएगा. इसके बाद नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए वाहनों को जब्त किया जाएगा और इन्हें कंडम मानते हुए स्क्रैप में डाल दिया जाएगा.

ये पढ़ें- 22 सितंबर को मनाया जाता है 'वर्ल्ड कार-फ्री डे' , जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

गुरुग्रामः हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है. दरअसल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले क्षेत्र के लिए ये आदेश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए प्रशासन अब विशेष अभियान चलाएगा और उसके बाद अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ी चलाई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा.

आपको यहां ये बताते चलें कि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है लेकिन पुलिस अब इन वाहनों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है. आदेश ना मानने वालों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में ये नियम लागू होंगे.

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हरियाणा पुलिस अपने जागरूकता अभियान के तहत ऐसे वाहनों के मालिकों को सरकार की नीति के अनुसार इस श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की भी सलाह देगी. इसके साथ ही, प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. हरियाणा पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों को न चलाएं.

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने लगभग 5 साल पहले पुराने वाहनों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया. हालांकि प्रदेश में लगभग साढ़े 6 लाख से ज्यादा वाहन ऐसे हैं. जो निर्धारित समयावधि पूरी कर चुके हैं. इनमें 3/4 से ज्यादा वाहन दिल्ली एनसीआर में हैं. फिलहाल अब इन आदेशों को लागू करते हुए पहले करीब एक पखवाड़े तक पुराने वाहनों के मालिकों और चालकों को जागरूक किया जाएगा. इसके बाद नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए वाहनों को जब्त किया जाएगा और इन्हें कंडम मानते हुए स्क्रैप में डाल दिया जाएगा.

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