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फतेहाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा, दस हजार रुपये का जुर्माना

फतेहाबाद में एक साल पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के (Rape with minor girl in Fatehabad) दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा के साथ-साथ दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी मुकेश बच्ची को घर छोड़ने के बहाने उसे जबरन खेत में ले गया था और वारदात को अंजाम दिया.

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Published : Dec 15, 2022, 8:47 PM IST

फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Rape with minor girl in Fatehabad) मामले में दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह ने 20 साल (court sentenced Guilty to 20 years imprisonment) की सजा सुनाई है. साथ ही युवक पर साढ़े दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि दोषी ने नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था.

कब हुई थी वारदात: दरअसल जानकारी के मुताबिक दोषी मुकेश कुमार के (Rape with minor girl in Fatehabad) खिलाफ महिला पुलिस थाना फतेहाबाद ने 28 सितंबर 2021 को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2) और 17 के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि 27 सितंबर 2021 को उसकी साढ़े 12 साल की बेटी अपने घर से ताऊ के घर दूध लेने गई थी. काफी देर तक वापस नहीं आने पर उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह शाम तक नहीं मिली.

इसके बाद लड़की शाम को घर से दूर खेतों में बेसुध हालत में पड़ी मिली. लड़की ने बताया कि उसे मुकेश (court sentenced Guilty to 20 years imprisonment) अपने साथ खेतों में ले गया और नशीला पदार्थ सुंघा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा.

ये भी पढ़ें: यमुनानगर जमीनी विवाद: दो भाइयों पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार

नाजुक हालत में मिली नाबालिग: महिला ने बताया कि उसकी बेटी बुरी तरह से डरी और सहमी हुई थी. लड़की बुरी हालात में मिली थी. लड़की ने बहुत विरोध किया लेकिन मुकेश ने जोर जबरदस्ती करके उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape with minor girl in Fatehabad) किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुकेश को दोषी माना और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: रोहतक पीजीआई में मारपीट के आरोप में नवीन जयहिंद गिरफ्तार, सिक्योरिटी इंजार्ज ईश्वर सिंह भी अरेस्ट

फतेहाबाद: हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Rape with minor girl in Fatehabad) मामले में दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह ने 20 साल (court sentenced Guilty to 20 years imprisonment) की सजा सुनाई है. साथ ही युवक पर साढ़े दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि दोषी ने नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था.

कब हुई थी वारदात: दरअसल जानकारी के मुताबिक दोषी मुकेश कुमार के (Rape with minor girl in Fatehabad) खिलाफ महिला पुलिस थाना फतेहाबाद ने 28 सितंबर 2021 को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 (2) और 17 के तहत मामला दर्ज किया था. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित लड़की की मां ने बताया कि 27 सितंबर 2021 को उसकी साढ़े 12 साल की बेटी अपने घर से ताऊ के घर दूध लेने गई थी. काफी देर तक वापस नहीं आने पर उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह शाम तक नहीं मिली.

इसके बाद लड़की शाम को घर से दूर खेतों में बेसुध हालत में पड़ी मिली. लड़की ने बताया कि उसे मुकेश (court sentenced Guilty to 20 years imprisonment) अपने साथ खेतों में ले गया और नशीला पदार्थ सुंघा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. लड़की ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा.

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नाजुक हालत में मिली नाबालिग: महिला ने बताया कि उसकी बेटी बुरी तरह से डरी और सहमी हुई थी. लड़की बुरी हालात में मिली थी. लड़की ने बहुत विरोध किया लेकिन मुकेश ने जोर जबरदस्ती करके उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape with minor girl in Fatehabad) किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुकेश को दोषी माना और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई.

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