फरीदाबाद: कोरेाना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिस्ट्रिक कोर्ट ने भी अपनी व्यवस्था में बदलाव किया है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई.एस राठौर ने आदेश जारी कर कहा है कि अब कोर्ट में 30 अप्रैल तक सिर्फ बहुत जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी और रूटीन केस में आगे की डेट दी जाएगी ताकि कोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.
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ये ही नहीं कोर्ट ने बार एसोसिएशन के प्रधान और सचिव को भी आदेश दिया है कि वो कोरोन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें. वाई.एस राठौर ने आदेश देते हुए कहा कि कोर्ट परिसर और चैंबर में अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने दें, साथ ही न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी कहा है कि जो भी किसी बीमीरी जैसे बीपी या शुगर से पीड़ित है तो बेहतर होगा कि वो घर से ही काम करें.
इन मामलों पर होगी सुनवाई
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई.एस राठौर ने आदेश जारी कर कहा है कि 30 अप्रैल तक सिर्फ बहुत जरूरी केस जैसे जमानत याचिका, स्टे ऑर्डर, तलाक के मामले जिसमें दोनों पक्ष राजी हों, मेंटेनेंस, वाहनों की सुपुर्दी आदि की सुनवाई होगी.
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इसके अलावा जो मुल्जिम अंडर ट्रायल हैं उनकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई होगी और रूटीन केस में आगे की डेट लगाई जाएगी. जिन केसों में डेट लगाई जाए उसे कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाए ताकि उससे जुड़े वादी, प्रतिवादी, गवाह समेत वकील उसे घर बैठे स्टेटस देख सकें और उन्हें कोर्ट आने की जरूरत न हो.
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वाई.एस राठौर ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले एक चिंता विषय है और इस महामारी को रोकने के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं. इसमें न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी.