ETV Bharat / state

RTA के असिस्टेंट सेक्रेटरी के तबादले को हाईकोर्ट में चुनौती - haryana rta assistant secretaries

हरियाणा सरकार द्वारा असिस्टेंट सेक्रेटरीज को लेकर लिए गए फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. सेक्रेटरीज ने हाईकोर्ट से मांग की है कि हरियाणा सरकार के 17 अक्टूबर वाले निर्णय पर रोक लगाई जाए.

haryana punjab highcourt
haryana punjab highcourt
author img

By

Published : Oct 30, 2020, 10:40 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरीज को हरियाणा राज्य परिवहन में एक साल की प्रतिनियुक्ति भेजने के फैसले के खिलाफ सभी सेक्रेटरीज ने याचिका की है.

प्रदीप कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वो सरकार द्वारा 17 अक्टूबर के उस आदेश पर रोक लगाए जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरीज को हरियाणा राज्य परिवहन में एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय लिया गया.

ये भी पढे़ं- हरियाणा में इस बार 9 लाख टन धान की खरीद कम होने की उम्मीद, MSP पर खरीदी जाएगी मूंगफली

इसके साथ ही 27 अक्टूबर के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई जिसके तहत उनका रोडवेज के जीएम कार्यालय में तबादला कर दिया गया. याची के अनुसार सरकार का ये निर्णय कानूनन गलत है, क्योंकि हरियाणा राज्य परिवहन में कहीं भी असिस्टेंट सेक्रेटरीज का पद नहीं है. ऐसे में वो वहां जाकर क्या करेगें. हाई कोर्ट पर इस मामले में आने वाले सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरीज को हरियाणा राज्य परिवहन में एक साल की प्रतिनियुक्ति भेजने के फैसले के खिलाफ सभी सेक्रेटरीज ने याचिका की है.

प्रदीप कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट से मांग की है कि वो सरकार द्वारा 17 अक्टूबर के उस आदेश पर रोक लगाए जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरीज को हरियाणा राज्य परिवहन में एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय लिया गया.

ये भी पढे़ं- हरियाणा में इस बार 9 लाख टन धान की खरीद कम होने की उम्मीद, MSP पर खरीदी जाएगी मूंगफली

इसके साथ ही 27 अक्टूबर के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई जिसके तहत उनका रोडवेज के जीएम कार्यालय में तबादला कर दिया गया. याची के अनुसार सरकार का ये निर्णय कानूनन गलत है, क्योंकि हरियाणा राज्य परिवहन में कहीं भी असिस्टेंट सेक्रेटरीज का पद नहीं है. ऐसे में वो वहां जाकर क्या करेगें. हाई कोर्ट पर इस मामले में आने वाले सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.