चंडीगढ़: 22 जुलाई 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि टीवी चैनलों पर अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो इसे हाई कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
आपत्तिजनक कंटेंट पर शिकायत
हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट अगर किसी टीवी चैनल ने प्रसारित किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. ये याचिका साल 2017 में चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित राव ने लगाई थी.
टीवी चैनल्स को भेजा नोटिस
शिकायतकर्ता पंडित राव के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कई चैनल आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे हैं. इसलिए शिकायतकर्ता ने अपने वकील के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले चैनल्स से जवाब मांगा है. जिसमें कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण तुरंत बंद किया जाना चाहिए.
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शिकायतकर्ता ने नोटिस में लिखा कि अगर इसके बाद भी टीवी चैनल आपत्तिजनक कंटेंट दिखाते हैं तो वो हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.