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चंडीगढ़: आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले टीवी चैनल्स पर होगी कानूनी कार्रवाई, ये है वजह

हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट अगर किसी टीवी चैनल ने प्रसारित किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.

टीवी पर आपत्तिजनक कंटेंट का विरोध
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Published : Aug 19, 2019, 7:48 PM IST

चंडीगढ़: 22 जुलाई 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि टीवी चैनलों पर अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो इसे हाई कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

टीवी पर आपत्तिजनक कंटेंट का विरोध

आपत्तिजनक कंटेंट पर शिकायत
हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट अगर किसी टीवी चैनल ने प्रसारित किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. ये याचिका साल 2017 में चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित राव ने लगाई थी.

टीवी चैनल्स को भेजा नोटिस
शिकायतकर्ता पंडित राव के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कई चैनल आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे हैं. इसलिए शिकायतकर्ता ने अपने वकील के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले चैनल्स से जवाब मांगा है. जिसमें कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण तुरंत बंद किया जाना चाहिए.

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शिकायतकर्ता ने नोटिस में लिखा कि अगर इसके बाद भी टीवी चैनल आपत्तिजनक कंटेंट दिखाते हैं तो वो हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

चंडीगढ़: 22 जुलाई 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि टीवी चैनलों पर अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो इसे हाई कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

टीवी पर आपत्तिजनक कंटेंट का विरोध

आपत्तिजनक कंटेंट पर शिकायत
हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अश्लील और नशे से संबंधित कंटेंट अगर किसी टीवी चैनल ने प्रसारित किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. ये याचिका साल 2017 में चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडित राव ने लगाई थी.

टीवी चैनल्स को भेजा नोटिस
शिकायतकर्ता पंडित राव के मुताबिक हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी कई चैनल आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे हैं. इसलिए शिकायतकर्ता ने अपने वकील के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वाले चैनल्स से जवाब मांगा है. जिसमें कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण तुरंत बंद किया जाना चाहिए.

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शिकायतकर्ता ने नोटिस में लिखा कि अगर इसके बाद भी टीवी चैनल आपत्तिजनक कंटेंट दिखाते हैं तो वो हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

Intro:अगर टीवी चैनलों ने नशे अपराध अश्लीलता मारपीट आदि से जुड़ा कोई भी गीत या कार्यक्रम का प्रसारण किया तो इसे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना माना जाएगा।। जिसको लेकर टीवी चैनलों को हाई कोर्ट में जवाब देना होगा।


Body:कुछ दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से टीवी चैनलों में दिखाए जा रहे अश्लीलता, अपराध और नशों से जुड़े कार्यक्रम एवं गीतों को लेकर दायर एक याचिका में फैसला सुनाया गया था। जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी चैनल इस तरह के विषयों से जुड़े आपत्तिजनक कार्यक्रमों को दिखाएगा या लाइव प्रोग्राम किया जाएगा तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। यह याचिका साल 2017 में चंडीगढ़ के प्रोफेसर पंडितराव ने लगाई थी। हाई कोर्ट ने 2 साल बाद इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद अभी भी कई चैनल ऐसे हैं जो इस तरह का आपत्तिजनक कंटेंट दिखा रहे हैं। इसलिए याचिकाकर्ता प्रोफेसर पंडितराव ने टीवी टीवी चैनल्स के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि वे टीवी चैनल इस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण तुरंत बंद कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसे हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना माना जाएगा और वह हाई कोर्ट में चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। प्रोफेसर पंडितराव ने यह भी कहा कि जब से उन्होंने विभिन्न चैनल्स में नोटिस भेजा है। तब से कुछ चैनल से उनके नोटिस का जवाब भेजकर यह भरोसा दिलाया है कि वे इस तरह का कोई कार्यक्रम अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे और हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। लेकिन अभी भी ऐसे कई चैनल्स है जो हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह किए बिना आपत्तिजनक कार्यक्रम और गीत अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। वह कुछ दिन इंतजार करेंगे और अगर वे चैनल्स इस तरह कार्यक्रमों का प्रसारण बंद नहीं करते। तो उन्हें फिर से हाई कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और वह हाई कोर्ट से संबंधित चैनल का लाइसेंस रद्द करने की मांग करेंगे। बाइट - प्रोफेसर पंडितराव , याचिकाकर्ता


Conclusion:
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