भिवानी: हरियाणा में विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर लोन मुहैया करवाने की योजना शुरू की है. इसके तहत विधवा महिलाओं को लोन पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी.
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने महिला एवं बाल विकास निगम के पत्र का हवाला देते बता दे कि जयबीर सिंह आर्य ने हरियाणा की विधवा महिलाओं के लिए एक स्कीम लाई है जिसके तहत हरियाणा की विधवा महिलाओ को सस्ती ब्याज दरों में ऋण मुहैया करवाया जाएगा.
लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी
इस स्कीम का लाभ हरियाणा की रहने वाली उन विधवा महिलाओं को मिलेगा, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपए से अधिक न हो तथा आयु 18 से 55 साल है। स्कीम के तहत तीन लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए है.
कुल लोन का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा तथा शेष पैसा बैंको के माध्यम से दिया जाएगा हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जाएगी
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यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके. उन्होंने बताया कि इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण मुफ्त दिलवाया जाएगा,उन्होंने कहा कि बूटिक, सिलाई-कढ़ाई, टैक्सी/ऑटो/अचार ईकाइयां/फूड प्रोसैसिंग, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडिमेड गारमेंट, दुग्ध उत्पादन, कंप्यूटर जॉब वर्क तथा अन्य किसी भी काम जिसको महिला करने में सक्षम हो, उन सभी कामों के लिए लोन दिया जाएगा.