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भिवानी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कहा- आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार - सुप्रीम कोर्ट पर भिवानी कोर्ट का प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी पर राजनीति तेज हो गई है. भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया. साथ ही राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा.

bhiwani congress protest
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Published : Feb 16, 2020, 1:53 PM IST

भिवानी: कांग्रेस नेताओं ने आरक्षण पर कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर भिवानी शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया. कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी और कांग्रेस पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया.

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी और पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर आज प्रदर्शन किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार और आरएसएस की मंशा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की है. इसी बात को लेकर कोर्ट ने भी आरक्षण पर टिप्पणी की है. वे इसी मामले को लेकर उन्होंने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है.

भिवानी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, देखें वीडियो

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क्या कहा था कोर्ट ने

शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों को नियुक्तियों में आरक्षण मुहैया करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए कोई मूल अधिकार नहीं है.

भिवानी: कांग्रेस नेताओं ने आरक्षण पर कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर भिवानी शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया. कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी और कांग्रेस पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया.

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी और पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के निर्देश पर आज प्रदर्शन किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार और आरएसएस की मंशा आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की है. इसी बात को लेकर कोर्ट ने भी आरक्षण पर टिप्पणी की है. वे इसी मामले को लेकर उन्होंने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है.

भिवानी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, देखें वीडियो

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क्या कहा था कोर्ट ने

शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों को नियुक्तियों में आरक्षण मुहैया करने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए कोई मूल अधिकार नहीं है.

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