नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिले में कोविड महामारी, आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट नोएडा ने धारा 144 लागू (Section 144 came into force in Noida) की है. जिले में 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी (Section 144 came into force till January 31). इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. जनवरी माह में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स सहित कई त्योहार हैं. इसी के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है.
इस दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर या आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही अन्य स्थानों पर भी बिना पुलिस की अनुमति के ड्रोन या शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा. अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में त्योहारों और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है. बिना पुलिस के अनुमति के ड्रोन उड़ाने व शूटिंग करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज, पूजा-अर्चना और धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा.
सभी धार्मिक संस्थाओं वह स्थानों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल और सिनेमा हॉल में भी वर्तमान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: चीन में आज से विदेशी यात्रियों के लिए COVID-19 यात्रा प्रतिबंध समाप्त