नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट नेमनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्टवाड्राको अग्रिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने वाड्रा को पांच लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है.
कोर्ट ने कहा कि वाड्रा को देश के बाहर जाने से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी. वाड्रा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
ED ने किया वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था अब कई संपत्तियों की डील करता है. ईडी ने कहा कि क्या हम ऐसी बड़ी-बड़ी डीलों में वाड्रा की हिरासत के हकदार नहीं हैं, जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से सिस्टम का मजाक बना दिया है.
वाड्रा जैसा व्यक्ति जिसे समाज में एक ऊंचा स्थान है, जांच में बाधा खड़ी कर सकता है. जांच में बाधा डालने का काम शुरु हो चुका है.
नहीं कर रहे वाड्रा जांच में सहयोग
सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि ईडी ने पहले ही दस्तावेज जब्त कर लिया है.तब भला साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है. उन्होंने कहा किवाड्राने कोर्ट की छूट का कोई बेजा फायदा नहीं उठाया है.
पिछले19मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी नेवाड्राकी अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था. ईडी ने कहा था किवाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.पिछले2मार्च कोसुनवाई के दौरान ईडी नेवाड्राके दफ्तर से पिछले साल छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपीवाड्राको सौंपी थी.वाड्राने दस्तावेज न मिलने तक पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की थी.
पिछले25फरवरी को कोर्ट नेवाड्राकी उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जब तक ईडी के पास मनी लाउंड्रिंग केस के मामले की हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती है तब तक उन्हें ईडी की पूछताछ से छूट दी जाए.
कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो पांच दिनों के अंदर दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रॉबर्डवाड्राको उपलब्ध कराएं. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा कि आप ईडी के पास26फरवरी को पूछताछ के लिए जाएं. उसके बादवाड्रा26फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर गए थे.