नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को तलब किया है. उन्हें साल 2014 में एआईआमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी के कथित भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई के दौरान तलब किया गया है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रयांक नायक ने एसीपी को इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन के नेता ओवैसी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था.
पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ओवैसी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच का आदेश दिया था. शिकायतकर्ता अजय गौतम ने कोर्ट में इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया था जिसके बाद कोर्ट ने आगे की जांच करने का आदेश दिया था.
समुदाय विशेष में डर पैदा हुआ था
शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 जून 2014 को उसने एक अखबार के ऑनलाइन संस्करण में ओवैसी के भाषण के बारे में पढ़ा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था.
शिकायत के मुताबिक ये पहली बार नहीं था कि ओवैसी ने ऐसा भड़काऊ भाषण दिया हो. उनके भाषण से दूसरे समुदाय के अंदर भय का माहौल पैदा हुआ.