ETV Bharat / state

बसों की खरीद में भ्रष्टाचार, विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर सुनवाई - बसों की खरीब में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का मामला

दिल्ली का Rouse Avenue Court बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के मामले में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर सुनवाई करेगा.

Kailash Gehlot defamation petition
खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर सुनवाई
author img

By

Published : Aug 25, 2022, 9:12 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) आज बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करेगा (Kailash Gehlot defamation petition against Vijender Gupta). एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद सुनवाई करेंगी.

24 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. 11 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को समन जारी किया था. समन जारी करने के इस आदेश के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 7 अक्टूबर 2021 को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 4 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर आशीष कुंद्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था. 30 सितंबर 2021 को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था.

1 सितंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाए. याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के खिलाफ 8 मार्च 2021 से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचने वाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

नई दिल्ली: दिल्ली का राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) आज बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करेगा (Kailash Gehlot defamation petition against Vijender Gupta). एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद सुनवाई करेंगी.

24 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी. 11 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को समन जारी किया था. समन जारी करने के इस आदेश के खिलाफ विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 7 अक्टूबर 2021 को तीन अधिकारियों परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, नितिन अहलावत और केसी गुप्ता ने अपने बयान दर्ज कराए थे. 4 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए उपस्थित नहीं होने पर आशीष कुंद्रा के खिलाफ वारंट जारी किया था. 30 सितंबर 2021 को कैलाश गहलोत ने अपना बयान दर्ज कराया था.

1 सितंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुनवाई के दौरान कैलाश गहलोत की ओर से वकील एके ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाए. याचिका में कहा गया है कि विजेंद्र गुप्ता ने कैलाश गहलोत के खिलाफ 8 मार्च 2021 से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचने वाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.