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दिल्ली में बढ़ी पाबंदियां: मेट्रो, बसों और सिनेमाहॉल में 50 फीसदी लोग ही जा सकेंगे - दिल्ली बस पाबंदी

राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है. अब मेट्रो, बस और सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के 50 फीसदी लोग ही जा सकेंगे. वहीं महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है.

delhi new guidelines for metro, cinema hall, bus due to corona
दिल्ली में बढ़ी पाबंदियां
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Published : Apr 10, 2021, 10:31 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसार रहा है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ और पाबंदियां बढ़ाई है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और वहां से संक्रमण दिल्ली न पहुंचे इसलिए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है.

delhi new guidelines for metro, cinema hall, bus due to corona
दिल्ली में बढ़ी पाबंदियां-1

यह भी पढ़ेंः-दिल्ली के अस्पतालों के हालात खराब, खुद डॉक्टर हो रहे कोरोना संक्रमित

सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र से हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए. जो यात्री बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा. इसके अलावा, सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अध्यापन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से जुड़े आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

delhi new guidelines for metro, cinema hall, bus due to corona
दिल्ली में बढ़ी पाबंदियां-2

यह भी पढ़ेंः-दिल्ली में अब तक 18 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, केंद्र से 15 लाख डोज की डिमांड

शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग

गौरतलब है कि दिल्ली में सभी स्कूल पहले से ही बंद हैं. सरकार ने अब अपने आदेश में कहा है कि सभी तरह के स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे. हालांकि इस पाबंदी से उन स्विमिंग पूल्स को छूट दी गई है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इवेंट के लिए ट्रेनिंग चल रही है. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को छूट रहेगी, अगर उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हों. नये आदेश का अनुसार, अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति होगी.

बार-रेस्टॉरेंट में क्षमता के 50 फीसदी की अनुमति

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं, रेस्टॉरेंट और बार में कुल क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी लोगों को बैठने की अनुमति होगी. साथ ही, दिल्ली मेट्रो में कोच में कुल क्षमता के 50 फीसदी यात्री ही यात्रा कर सकेंगे. डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी यह संख्या 50 फीसदी ही होगी. साथ ही, सिनेमाहॉल में भी बैठने की कुल क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही आ सकेंगे.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार पांव पसार रहा है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ और पाबंदियां बढ़ाई है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीर रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है और वहां से संक्रमण दिल्ली न पहुंचे इसलिए दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है.

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दिल्ली में बढ़ी पाबंदियां-1

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सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि महाराष्ट्र से हवाई यात्रा के जरिए दिल्ली आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए. जो यात्री बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा. इसके अलावा, सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अध्यापन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से जुड़े आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग

गौरतलब है कि दिल्ली में सभी स्कूल पहले से ही बंद हैं. सरकार ने अब अपने आदेश में कहा है कि सभी तरह के स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे. हालांकि इस पाबंदी से उन स्विमिंग पूल्स को छूट दी गई है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इवेंट के लिए ट्रेनिंग चल रही है. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को छूट रहेगी, अगर उनमें कोरोना के लक्षण नहीं हों. नये आदेश का अनुसार, अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति होगी.

बार-रेस्टॉरेंट में क्षमता के 50 फीसदी की अनुमति

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं, रेस्टॉरेंट और बार में कुल क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी लोगों को बैठने की अनुमति होगी. साथ ही, दिल्ली मेट्रो में कोच में कुल क्षमता के 50 फीसदी यात्री ही यात्रा कर सकेंगे. डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी यह संख्या 50 फीसदी ही होगी. साथ ही, सिनेमाहॉल में भी बैठने की कुल क्षमता के 50 फीसदी दर्शक ही आ सकेंगे.

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