ETV Bharat / state

Case of Vacating Govt Bungalow: पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा - दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगला खाली कराने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 10, 2023, 12:55 PM IST

नई दिल्ली: पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पटियाला हाउस कोर्ट के टाइप 7 बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने छह अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया था और राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया, जिसमें उसने राघव चड्ढा से बंगला न खाली कराने का निर्देश दिया था.

दरअसल, राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राघव चड्ढा ने कोर्ट का रुख किया था. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर राघव चड्ढा को बंगला खाली करना ही होगा.

ये है मामला

आम आदमी पार्टी के पंजाब से पहली बार राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय ने गलती से पंडरा रोड पर टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया था, जबकि नियमानुसार पहली बार सांसद बने लोगों को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है. लेकिन जैसे ही राज्यसभा सचिवालय को अपनी इस भूल का ख्याल आया उसने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन, राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि एक बार बंगला अलॉट होने के बाद 6 साल तक वह सांसद रहेंगे तब तक उनसे बंगला खाली नहीं कराया जा सकता.

ये भी पढ़ें : Raghav Chadha On Bungalow: सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर राघव चड्ढा बोले- मुझे निशाना बनाया जा रहा है

ये भी पढ़ें : Case of vacating government bungalow: AAP सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, कोर्ट ने सरकारी बंगाला खाली करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पटियाला हाउस कोर्ट के टाइप 7 बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने छह अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय के बंगला खाली करने के नोटिस को सही ठहराया था और राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को भी वापस ले लिया, जिसमें उसने राघव चड्ढा से बंगला न खाली कराने का निर्देश दिया था.

दरअसल, राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राघव चड्ढा ने कोर्ट का रुख किया था. शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर राघव चड्ढा को बंगला खाली करना ही होगा.

ये है मामला

आम आदमी पार्टी के पंजाब से पहली बार राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा को राज्यसभा सचिवालय ने गलती से पंडरा रोड पर टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया था, जबकि नियमानुसार पहली बार सांसद बने लोगों को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है. लेकिन जैसे ही राज्यसभा सचिवालय को अपनी इस भूल का ख्याल आया उसने राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन, राघव चड्ढा ने यह दावा किया कि एक बार बंगला अलॉट होने के बाद 6 साल तक वह सांसद रहेंगे तब तक उनसे बंगला खाली नहीं कराया जा सकता.

ये भी पढ़ें : Raghav Chadha On Bungalow: सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर राघव चड्ढा बोले- मुझे निशाना बनाया जा रहा है

ये भी पढ़ें : Case of vacating government bungalow: AAP सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, कोर्ट ने सरकारी बंगाला खाली करने का दिया आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.