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अंकित शर्मा हत्या मामला: ताहिर हुसैन की मंडोली जेल ट्रांसफर करने की मांग खारिज

ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी. याचिका में कहा था कि तिहाड़ जेल में उसकी जान को खतरा है. लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

Tahir Hussain
जेल में बंद ताहिर हुसैन
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Published : May 21, 2020, 8:09 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ॠचा मनचंदा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया.



तिहाड़ जेल में जान को खतरा


ताहिर हुसैन ने याचिका में कहा था कि तिहाड़ जेल में उसकी जान को खतरा है. मंडोली जेल में उसके भाई और कुछ कर्मचारी हैं. कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन ने ये नहीं बताया है कि तिहाड़ जेल में उसे किससे खतरा है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट में कैदियों की शिफ्टिंग का काम हाई पावर्ड कमेटी मानीटर कर रही है.


यूएपीए के तहत केस दर्ज है


ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली हिंसा के मामले में मार्च महीने में गिरफ्तार किया गया था. पिछले 2 भी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ताहिर पर अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया है.


5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था


ताहिर हुसैन को 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उसकी सरेंडर करने की याचिका खारिज कर दी गई. 5 मार्च को ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की तरफ से पैरवी के लिए किसी के पेश नहीं होने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.



अंकित के पिता के बयान पर केस दर्ज


दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया. ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ताहिर हुसैन अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है. उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जेल में बंद ताहिर हुसैन की तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ॠचा मनचंदा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया.



तिहाड़ जेल में जान को खतरा


ताहिर हुसैन ने याचिका में कहा था कि तिहाड़ जेल में उसकी जान को खतरा है. मंडोली जेल में उसके भाई और कुछ कर्मचारी हैं. कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन ने ये नहीं बताया है कि तिहाड़ जेल में उसे किससे खतरा है. कोर्ट ने कहा कि कोरोना संकट में कैदियों की शिफ्टिंग का काम हाई पावर्ड कमेटी मानीटर कर रही है.


यूएपीए के तहत केस दर्ज है


ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली हिंसा के मामले में मार्च महीने में गिरफ्तार किया गया था. पिछले 2 भी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. ताहिर पर अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया है.


5 मार्च को गिरफ्तार किया गया था


ताहिर हुसैन को 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उसकी सरेंडर करने की याचिका खारिज कर दी गई. 5 मार्च को ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन की तरफ से पैरवी के लिए किसी के पेश नहीं होने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.



अंकित के पिता के बयान पर केस दर्ज


दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के घर के अंदर ले जाकर ही मारा गया. ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. ताहिर हुसैन अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है. उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए.

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