नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने के मामले में एक व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है. जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि पीड़िता आरोपी को भाई समझती थी और आरोपी ने उस विश्वास को तोड़कर घिनौना काम किया.
जान से मारने की दी थी धमकी
घटना 5 नवंबर 2013 की है. पीड़िता की मां आरोपी के घर भैया दूज मनाने अपनी बेटी और बेटे को लेकर मुनिरका गई थी. भैया दूज मनाने के बाद आरोपी ने पीड़िता की मां से कहा कि उसकी मां ने उसे बुलाया है. वहां से पीड़िता की मां अपने नाबालिग बेटे को लेकर आरोपी के घर की ओर चले और पीड़िता आरोपी के साथ गई.
आरोपी पीड़िता को लेकर घर देर से पहुंचा. पीड़िता की खराब हालत देखकर उसकी मां ने कारण पूछा तो उसने अपनी आपबीती बताई. पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़िता को लेकर एक सूनसान जगह पर ले गया और उसके साथ रेप किया. आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी.
पीड़िता की मां ने 28 दिसंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराया. एफआईआर दर्ज करने में देरी की वजह पीड़िता की मानसिक स्थिति और उसका इलाज था. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए कोई दयाभाव नहीं होना चाहिए.