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केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई टली, BJP नेताओं को बताया था रेपिस्ट! - अरविंद केजरीवाल

बीजेपी नेताओं पर आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है.

CM Arvind Kejriwal
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
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Published : Dec 5, 2019, 3:25 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई टाल दी है. कोर्ट अब इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजेश कुमार के वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ जारी समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है. सेशंस कोर्ट ने समन जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है.

1 अगस्त को जारी किया था समन

16 मई को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है.

'महिला ने कसी फब्तियां'

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था. इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहते थे. फिर अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी.

झेलनी पड़ी शर्मिंदगी

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस अपमानजनक ट्वीट से देश भर के करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई टाल दी है. कोर्ट अब इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजेश कुमार के वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ जारी समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है. सेशंस कोर्ट ने समन जारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है.

1 अगस्त को जारी किया था समन

16 मई को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है.

'महिला ने कसी फब्तियां'

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था. इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहते थे. फिर अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी.

झेलनी पड़ी शर्मिंदगी

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस अपमानजनक ट्वीट से देश भर के करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित रुप से आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई टाल दी है। कोर्ट अब इस मामले पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता राजेश कुमार के वकील ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल के खिलाफ जारी समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है और सेशंस कोर्ट ने समन जारी करने के आदेश पर रोक लगा दिया है।




Body:पिछले 1 अगस्त को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। 

पिछले 16 मई को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था । उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था। इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहता था लेकिन पिछले अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी।



Conclusion:याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। इस अपमानजनक ट्वीट से देश भर के करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है।


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