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Delhi Liquor Scam: सीबीआई मामले में सिसोदिया सहित चारों आरोपितों के खिलाफ ट्रायल शुरू, 6 जुलाई को अगली सुनवाई - Delhi Liquor Scam Case

दिल्ली की बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित चारों आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल प्रक्रिया शुरू हो गई. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को करेगी.

मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया
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Published : Jun 2, 2023, 1:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया सहित चार लोगों के मामले में शुक्रवार से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई. इस दौरान सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई जबकि दो अन्य आरोपी अमनदीप सिंह ढल और बुच्ची बाबू गोरंटला कोर्ट में मौजूद रहे. वहीं, एक आरोपी अर्जुन पांडे कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से पेश न होने का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया.

सुनवाई के दौरान विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने कहा कि जिन आरोपितों को अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है, सीबीआई उन्हें कॉपी उपलब्ध करा देगी. साथ ही कोर्ट ने अन्य दस्तावेज जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को करेगी.

25 अप्रैल को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट: उपर्युक्त चारों आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू गोरंटला और शराब कारोबारी अमन दीप सिंह ढल के नाम शामिल हैं. सीबीआई ने चार्जशीट में चारों आरोपितों के शराब घोटाले में अलग-अलग भूमिकाओं में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है. वहीं सीबीआई ने सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है. साथ ही पूर्व डीप्ट सीएम पर सीबीआई ने सबूत मिटाने और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और अपराधिक साजिश रचने की धाराएं लगाई हैं.

ये भी पढ़ें: Money Laundering Case: सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई तक टली

सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे जमानत याचिका: सीबीआई ने इन सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है. सभी जेल में बंद हैं. सिसोदिया की जमानत याचिका भी सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुकी है. वहीं, सीबीआई केस में हाईकोर्ट से भी सिसोदिया की जमानत याचिका दो दिन पहले खारिज कर दी गई है. अब उनके पास जमानत के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है. सूत्रों के अनुसार सिसोदिया के वकील जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे.

ये भी पढ़ें: 1984 Anti Sikh Riots: जगदीश टाइटलर के खिलाफ CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया सहित चार लोगों के मामले में शुक्रवार से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई. इस दौरान सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई जबकि दो अन्य आरोपी अमनदीप सिंह ढल और बुच्ची बाबू गोरंटला कोर्ट में मौजूद रहे. वहीं, एक आरोपी अर्जुन पांडे कोर्ट में पेश नहीं हुए. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से पेश न होने का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया.

सुनवाई के दौरान विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने कहा कि जिन आरोपितों को अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है, सीबीआई उन्हें कॉपी उपलब्ध करा देगी. साथ ही कोर्ट ने अन्य दस्तावेज जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने का आदेश दिया है. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को करेगी.

25 अप्रैल को दाखिल की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट: उपर्युक्त चारों आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू गोरंटला और शराब कारोबारी अमन दीप सिंह ढल के नाम शामिल हैं. सीबीआई ने चार्जशीट में चारों आरोपितों के शराब घोटाले में अलग-अलग भूमिकाओं में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है. वहीं सीबीआई ने सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है. साथ ही पूर्व डीप्ट सीएम पर सीबीआई ने सबूत मिटाने और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और अपराधिक साजिश रचने की धाराएं लगाई हैं.

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सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे जमानत याचिका: सीबीआई ने इन सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है. सभी जेल में बंद हैं. सिसोदिया की जमानत याचिका भी सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुकी है. वहीं, सीबीआई केस में हाईकोर्ट से भी सिसोदिया की जमानत याचिका दो दिन पहले खारिज कर दी गई है. अब उनके पास जमानत के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है. सूत्रों के अनुसार सिसोदिया के वकील जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे.

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