इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील ने शनिवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को अडियाला जेल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. पीटीआई के प्रमुख वकील नईम हेयरडर पंजोथा ने आरोप लगाया कि खान को सी-क्लास जेल के एक छोटे से कमरे में रखा गया है. उन्हें टहलने के लिए भी उस कमरे से बाहर आने की अनुमति नहीं है. इमरान खान के वकील ने कहा कि उन्हें भोजन की गुणवत्ता पर संदेह है. गौरतलब है कि पूर्व पीएम के खाने को लेकर याचिका अभी भी कोर्ट में लंबित है.
वकील ने सिफर मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई पर भी सवाल उठाया. उन्होंने मामले की खुली सुनवाई का आग्रह किया. वकील ने कहा कि सिफर में पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की सजा उन्हें राजनीति से दूर रखने के अभियान का एक हिस्सा है. इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पेश चालान को खारिज कर दिया था.
इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा पेश चालान को खारिज कर दिया और सिफर मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की. पीटीआई प्रवक्ता ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी के खिलाफ पेश चालान सिफर केस के रूप में अर्थहीन और फर्जी था.
फआईए ने अपने चालान में कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को इस मामले में दोषी पाया गया है. एजेंसी ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले में उनकी सुनवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए. पीटीआई के पूर्व महासचिव असद उमर का नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के पूर्व प्रमुख सचिव आजम खान को मामले में मजबूत गवाह के रूप में नामित किया गया है. पूर्व विदेश सचिव असद मजीद, के नाम को गवाहों की सूची में शामिल किया गया है.