नई दिल्ली : ग़रीबों का हक़ डकारने वाले अब रिकवरी और कार्रवाई के डर से अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति दफ्तर में जमा कर रहे हैं. 11 अप्रैल को जिला पूर्ति विभाग ने सूचना जारी की थी. जिसमें साफ कहा गया है कि जो राशन कार्ड धारक अपात्र होने के बाद भी सरकारी राशन ले रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ बाजार मूल्य पर सरकारी राशन की रिकवरी भी की जाएगी.
अपात्र अब अपना राशन कार्ड लेकर जिला पूर्ति विभाग कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं. ज़िला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा ने बताया 11 अप्रैल से अब तक ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों के अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति कार्यालय में सरेंडर किया है. अब तक लगभग दो हज़ार अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड वापस लौटा दिया है. धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है. आने वाले दिनों में तादाद में और इजाफा होने की उम्मीद है.
Ghaziabad: ग़रीबों का हक़ डकारने वाले अब लौटाने लगे राशन कार्ड उन्होंने बताया कि कोटेदारों को जानकारी दी गई है कि वह अपात्रता के मानकों को राशन की दुकान के बाहर चस्पा करें. जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और लोग अपात्र होने पर स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड विभाग में जमा कर सकें. अपात्र होने के बावजूद कई बार लोग जोड़-तोड़ लगाकर सरकारी राशन हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं. गाजियाबाद जिला प्रशासन अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. ज़िला पूर्ति विभाग अपात्रता के बाद भी सरकारी राशन लेने वालों से बाजार मूल्य पर रिकवरी करेगा.
Ghaziabad: ग़रीबों का हक़ डकारने वाले लौटाने लगे राशन कार्ड जिले में कुल 18 लाख 78 हज़ार लाभार्थी हैं. सभी राशन कार्ड धारकों को आगाह किया गया कि अगर अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं तो राशन कार्ड वापस जमा कर दें. एक हफ्ते की अपात्र धारकों को और छूट दी गई है. अगर एक हफ्ते में राशन कार्ड नहीं लौटाते हैं तो विभाग द्वारा अपात्र राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध जांच शुरू करके कार्रवाई की जाएगी.
Ghaziabad: ग़रीबों का हक़ डकारने वाले लौटाने लगे राशन कार्ड ऐसे लोग अपात्र माने जाएंगे ० यदि परिवार का कोई सदस्य टैक्स भरता है.० परिवार के किसी भी सदस्य के पास कार है. ० घर में ऐसी (AC) लगा हुआ है. ० शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपए वार्षिक से अधिक है. ० ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपए वार्षिक से अधिक है. ० ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस है. ज़िला पूर्ति विभाग ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को चेतावनी दी है कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड जमा कर दें. अगर जांच में कोई भी राशन कार्ड धारक अपात्र पाया गया तो राशन कार्ड निरस्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.