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दिल्ली में बच्चों से जबरन भीख मंगवाने वालों पर दिल्ली पुलिस की नजर, DCPCR ने तैयार की SOP - दिल्ली में बच्चों से भीख मंगवाने के मामले

दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों के भीख मांगने के संबध SOP तैयार की है. इस SOP में DCPCR ने जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस के ACP, लोकल विधायक, स्थानीय थाना और CWC को शामिल किया है. यह SOP ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो बच्चों से जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं.

delhi crime news
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Published : Aug 25, 2021, 10:53 PM IST

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बच्चों के भीख मांगने की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग ने एक SOP तैयार की है. दरअसल हाल ही में DCPCR ने दक्षिणी दिल्ली से सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को मुक्त कराया था. जिसके बाद DCPCR ने जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस के ACP, लोकल विधायक, स्थानीय थाना और CWC के साथ मीटिंग कर बच्चों के भीख मांगने की समस्या को लेकर एसओपी तैयार की है.


डीसीपीसीआर में जेजे एक्ट को लेकर काम कर रहे सीनियर कंसलटेंट सलाम खान ने बताया कि जेजे एक्ट के अंतर्गत बच्चों से भीख मंगवाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बच्चों को रेस्क्यू किए जाने का प्रावधान है. दिल्ली में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों से बच्चों को लाया जाता है. और भीख मंगवाने का काम किया जाता है. सभी स्टेकहोल्डर के साथ बैठक में यह चर्चा की गई कि आमतौर पर कोई भी बच्चा इंडिविजुअल तौर पर भीख नहीं मांगता. बच्चों के भीख मंगवाने के पीछे कई गिरोह शामिल होते हैं.

बच्चों से जबरन भीख मंगवाना पड़ेगा भारी

ये भी पढ़ें- Delhi High Court : बच्चों को भीख मांगने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग पर नोटिस जारी

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाई काेर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब , जानें क्या है मामला

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी बच्चों के भीख मांगने की समस्या को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार समेत दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में बच्चों द्वारा भीख मांगने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है.

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बच्चों के भीख मांगने की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग ने एक SOP तैयार की है. दरअसल हाल ही में DCPCR ने दक्षिणी दिल्ली से सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों को मुक्त कराया था. जिसके बाद DCPCR ने जिला प्रशासन, दिल्ली पुलिस के ACP, लोकल विधायक, स्थानीय थाना और CWC के साथ मीटिंग कर बच्चों के भीख मांगने की समस्या को लेकर एसओपी तैयार की है.


डीसीपीसीआर में जेजे एक्ट को लेकर काम कर रहे सीनियर कंसलटेंट सलाम खान ने बताया कि जेजे एक्ट के अंतर्गत बच्चों से भीख मंगवाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बच्चों को रेस्क्यू किए जाने का प्रावधान है. दिल्ली में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों से बच्चों को लाया जाता है. और भीख मंगवाने का काम किया जाता है. सभी स्टेकहोल्डर के साथ बैठक में यह चर्चा की गई कि आमतौर पर कोई भी बच्चा इंडिविजुअल तौर पर भीख नहीं मांगता. बच्चों के भीख मंगवाने के पीछे कई गिरोह शामिल होते हैं.

बच्चों से जबरन भीख मंगवाना पड़ेगा भारी

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी बच्चों के भीख मांगने की समस्या को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार समेत दिल्ली बाल संरक्षण अधिकार आयोग और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में बच्चों द्वारा भीख मांगने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है.

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