मुंबई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियमों के अपडेट के अनुसार, सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 31 दिसंबर, 2023 आपके म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नॉमिटेड पर्सन को जोड़ने और अपडेट करने का आखिरी दिन है. सेबी ने सभी डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए इस साल 31 दिसंबर तक नामांकन को अपडेट करना और जोड़ना या बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया है. इस दिन के बाद, किसी भी नए परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा.
यदि कोई व्यक्ति समय सीमा तक नॉमिनी जोड़ने में विफल रहता है तो नियामक संस्था के पास उसके खाते से डेबिट को फ्रीज करने की अधिकार होगा. इसका मतलब यह है कि खाताधारक अपने म्यूचुअल फंड खाते से कोई निकासी नहीं कर पाएंगे. समय सीमा को पूरा नहीं करने का मतलब यह भी है कि निवेशक ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए अपने डीमैट खातों में मौजूद धनराशि का उपयोग नहीं कर पाएंगे. यदि किसी ने पहले ही अपना नॉमिनेट मेनिफेस्टो जमा कर दिया है, तो उसे दोबारा ऐसा नहीं करना होगा.
डीमैट खाते में नामांकन कैसे जोड़ें.
- एनएसडीएल के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, जो nsdl.co.in है.
- होमपेज पर 'नोमिनेट ऑनलाइन' विकल्प पर क्लिक करें.
- उसके बाद आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.
- नए पेज पर, आपको अपनी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी देना होगा.
- दोनों विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करें - 'मैं नामांकन करना चाहता हूं' या 'मैं नामांकन नहीं करना चाहता'.
- यदि आप किसी नामांकित व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, तो आपको एक नए पृष्ठ पर उनका व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा.
- eSign सेवा प्रदाता के पृष्ठ के लिए चेकबॉक्स सक्षम करें.
- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी के साथ विवरण सत्यापित करें.