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सरकार ने मई में चुनावी बांड की बिक्री की अवधि दस से घटाकर पांच दिन की - Electoral bonds

आम चुनाव से पहले सरकार ने फरवरी में तीन चरणों में एक से 15 मार्च, एक से 20 अप्रैल तथा 6 से 15 मई तक चुनावी बांड बिक्री की घोषणा की थी.

सरकार ने मई में चुनावी बांड की बिक्री की अवधि दस से घटाकर पांच दिन की
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Published : May 1, 2019, 7:45 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने मई महीने में चुनावी बांड की बिक्री की अवधि को पांच दिन घटा दिया है. इस माह यह बिक्री छह तारीख से शुरू होनी हैं पहले चुनावी बांड की बिक्री की अवधि दस दिन तय की गई थी जिसे अब घटाकर पांच दिन कर दिया गया है. हालांकि, सरकार ने चुनावी बांड की बिक्री की अवधि घटाने की कोई वजह नहीं बताई है.

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि अब चुनावी बांड की बिक्री छह मई से 10 मई तक की जाएगी. पहले जारी अधिसूचना में यह बिक्री 15 मई तक होनी थी."

आम चुनाव से पहले सरकार ने फरवरी में तीन चरणों में एक से 15 मार्च, एक से 20 अप्रैल तथा 6 से 15 मई तक चुनावी बांड बिक्री की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें- सरकारी एजेंसियों ने देशभर में 30 अप्रैल तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा

सात चरणों का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुआ है. अंतिम चरण के लिए मतदान 19 मई को होगा. मतों की गिनती 23 मई को की जाएगी.

इस बीच, उच्चतम न्यायालय एनजीओ एसोसिएश्न आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें अपील की गई है या तो चुनावी बांड की बिक्री रोकी जाए या चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक किया जाए.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने सभी राजनीतिक दलों से चुनावी बांड के जरिये मिली राशि का ब्योरा एक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को 30 मई तक देने का निर्देश दिया था.

सरकार राजनीतिक दलों को नकद में मिलने वाले चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड लेकर आई थी. भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. ये शाखाएं नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, रांची और बेंगलुरु की हैं.

नई दिल्ली: सरकार ने मई महीने में चुनावी बांड की बिक्री की अवधि को पांच दिन घटा दिया है. इस माह यह बिक्री छह तारीख से शुरू होनी हैं पहले चुनावी बांड की बिक्री की अवधि दस दिन तय की गई थी जिसे अब घटाकर पांच दिन कर दिया गया है. हालांकि, सरकार ने चुनावी बांड की बिक्री की अवधि घटाने की कोई वजह नहीं बताई है.

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि अब चुनावी बांड की बिक्री छह मई से 10 मई तक की जाएगी. पहले जारी अधिसूचना में यह बिक्री 15 मई तक होनी थी."

आम चुनाव से पहले सरकार ने फरवरी में तीन चरणों में एक से 15 मार्च, एक से 20 अप्रैल तथा 6 से 15 मई तक चुनावी बांड बिक्री की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें- सरकारी एजेंसियों ने देशभर में 30 अप्रैल तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा

सात चरणों का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुआ है. अंतिम चरण के लिए मतदान 19 मई को होगा. मतों की गिनती 23 मई को की जाएगी.

इस बीच, उच्चतम न्यायालय एनजीओ एसोसिएश्न आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें अपील की गई है या तो चुनावी बांड की बिक्री रोकी जाए या चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक किया जाए.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने सभी राजनीतिक दलों से चुनावी बांड के जरिये मिली राशि का ब्योरा एक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को 30 मई तक देने का निर्देश दिया था.

सरकार राजनीतिक दलों को नकद में मिलने वाले चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड लेकर आई थी. भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. ये शाखाएं नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, रांची और बेंगलुरु की हैं.

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सरकार ने मई में चुनावी बांड की बिक्री की अवधि दस से घटाकर पांच दिन की

नई दिल्ली: सरकार ने मई महीने में चुनावी बांड की बिक्री की अवधि को पांच दिन घटा दिया है. इस माह यह बिक्री छह तारीख से शुरू होनी हैं पहले चुनावी बांड की बिक्री की अवधि दस दिन तय की गई थी जिसे अब घटाकर पांच दिन कर दिया गया है. हालांकि, सरकार ने चुनावी बांड की बिक्री की अवधि घटाने की कोई वजह नहीं बताई है. 

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि अब चुनावी बांड की बिक्री छह मई से 10 मई तक की जाएगी. पहले जारी अधिसूचना में यह बिक्री 15 मई तक होनी थी."

आम चुनाव से पहले सरकार ने फरवरी में तीन चरणों में एक से 15 मार्च, एक से 20 अप्रैल तथा 6 से 15 मई तक चुनावी बांड बिक्री की घोषणा की थी. 

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सात चरणों का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुआ है. अंतिम चरण के लिए मतदान 19 मई को होगा. मतों की गिनती 23 मई को की जाएगी. 

इस बीच, उच्चतम न्यायालय एनजीओ एसोसिएश्न आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका की सुनवाई कर रहा है जिसमें अपील की गई है या तो चुनावी बांड की बिक्री रोकी जाए या चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक किया जाए. 

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने सभी राजनीतिक दलों से चुनावी बांड के जरिये मिली राशि का ब्योरा एक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को 30 मई तक देने का निर्देश दिया था. 

सरकार राजनीतिक दलों को नकद में मिलने वाले चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बांड लेकर आई थी. भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. ये शाखाएं नयी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंडीगढ़, रांची और बेंगलुरु की हैं.


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