ETV Bharat / bharat

पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में आदेश सुरक्षित, 17 अगस्त की तारीख तय - पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले का मामला

वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हमले के मामले में आदेश के लिए अगली तारीख 17 अगस्त तय की है.

पूर्व सांसद धनंजय सिंह
पूर्व सांसद धनंजय सिंह
author img

By

Published : Aug 5, 2023, 7:18 AM IST

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने शुक्रवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में वादी धनंजय के अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह को बहस करने का आदेश दिया. इस दौरान अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह और शशिकांत राय उर्फ चुन्ना राय ने धारा 311 पर बहस की. अदालत ने इस मामले में पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा.

मामले के अनुसार, जौनपुर के रारी से तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ 4 अक्टूबर 2002 को चारपहिया वाहन से वाराणसी से वापस जा रहे थे. नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचे थे, तभी वहां दो चारपहिया वाहन में सवार फैजाबाद के राजेपुर महराजगंज निवासी अभय सिंह अपने चार-पांच साथियों के साथ स्वचालित असलहे लेकर नीचे उतरे. इसके बाद जान से मरने की नीयत से गोली चलाने लगे और उनके वाहन के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी.

सरेराह फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई. लोग डर कर इधर-उधर भागने लगे और दुकानें बंद होने लगी. इस हमले में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पांडेय व ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हुए थे. वहीं, इस मामले में धनंजय सिंह ने कैंट थाने में अभय सिंह समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

यह भी पढ़ें: Gyanvapi परिसर में पहले दिन ASI सर्वे का काम पूरा, स्केच बनाने के साथ कराई गई मैपिंग

वाराणसी: विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने शुक्रवार को जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में वादी धनंजय के अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह को बहस करने का आदेश दिया. इस दौरान अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह और शशिकांत राय उर्फ चुन्ना राय ने धारा 311 पर बहस की. अदालत ने इस मामले में पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख 17 अगस्त मुकर्रर की. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा.

मामले के अनुसार, जौनपुर के रारी से तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह अपने साथियों के साथ 4 अक्टूबर 2002 को चारपहिया वाहन से वाराणसी से वापस जा रहे थे. नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा हॉल के पास पहुंचे थे, तभी वहां दो चारपहिया वाहन में सवार फैजाबाद के राजेपुर महराजगंज निवासी अभय सिंह अपने चार-पांच साथियों के साथ स्वचालित असलहे लेकर नीचे उतरे. इसके बाद जान से मरने की नीयत से गोली चलाने लगे और उनके वाहन के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी.

सरेराह फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गई. लोग डर कर इधर-उधर भागने लगे और दुकानें बंद होने लगी. इस हमले में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, संतोष सिंह, गनर बासुदेव पांडेय व ड्राइवर दिनेश गुप्ता घायल हुए थे. वहीं, इस मामले में धनंजय सिंह ने कैंट थाने में अभय सिंह समेत 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था.

यह भी पढ़ें: Gyanvapi परिसर में पहले दिन ASI सर्वे का काम पूरा, स्केच बनाने के साथ कराई गई मैपिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.