नई दिल्ली : संसद सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है कैसे आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया. एफआईआर में कहा गया है कि एक आरोपी सागर शर्मा ने इस्तेमाल किए गए स्पोर्ट्स जूतों की जोड़ी में बाएं पैर के जूते के अंदर एक खास स्थान बनवाया. जिसे साहरा देने के लिए नीचे एक अतिरिक्त रबर सोल लगाकर जूतों के सोल की मोटाई को भी बढ़ाया गया. पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि दाहिने पैर के जूते का भीतरी तलवा भी आंशिक रूप से कटा हुआ मिला.
एफआईआर के अनुसार आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन ने लोकसभा के अंदर जूते में बनाये गये इन विशेष स्थानों रंगीन धूआं फैलाने वाले कनस्तर छिपा कर रखे थे. दोनों आरोपियों ने लोकसभा के अंदर इसका इस्तेमाल किया. इसके अलावा उनके पास से दो आंशिक रूप से फटे और क्षतिग्रस्त पर्चे बरामद किए गए. पहले में अंग्रेजी में 'जय हिंद' और तिरंगे में मुट्ठी की तस्वीर और हिंदी में एक नारा था, जबकि दूसरे पर्चे में मणिपुर मुद्दे पर अंग्रेजी में एक नारा लिखा हुआ था. इस एफआईआर में दो और संदिग्धों अमोल शिंदे और नीलम के बारे में लिखा गया है. इन्हें गुरुवार को संसद भवन के गेट नंबर 2 और 3 के बाहर इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था.
प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, ये दोनों व्यक्ति सागर शर्मा और मनोरंजन के सहयोगी पाए गए. जिन्हें संसद सुरक्षा कर्मचारियों ने सौंप दिया था. एफआईआर के अनुसार इन चारों के पास से रंगीन धुआं फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पांच कनस्तर बरामद किये गये थे. जिनमें चार का इस्तेमाल किया जा चुका था जबकि एक का इस्तेमाल नहीं हुआ था.
पुलिस के मुताबिक इन कनस्तरों पर लिखा हुआ था कि इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना है. इन्हें इस्तेमाल करते समय हमेशा चश्मा और दस्ताने पहना जरूरी है. इसके साथ ही बंद कमरे में इसका इस्तेमाल ना करने की भी सलाह दी गई थी. दर्ज एफआईआर के अनुसार इन कनस्तरों पर इनके इस्तेमाल का विवरण भी लिखा था. ये कनस्तर चीन के बने हुए थे.
एफआईआर में आने लिखा गया है कि दर्ज शिकायत, एकत्र किए गए साक्ष्य, घटनास्थल पर की गई प्रारंभिक जांच, घटनास्थल का निरीक्षण और उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर इन आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 186/353/452/153/34/120-बी के तहत मामला बनता है. इनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एफआईआर में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का भी उल्लेख है कि मामले की आगे की जांच स्पेशल सेल कर रही है. तदनुसार, शिकायत के साथ एफआईआर को एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से डीसीपी/मुख्यालय, स्पेशल सेल को भेजा जा रहा है. बता दें कि बुधवार दोपहर को संसद में शून्यकाल के दौरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर दो व्यक्ति, सागर शर्मा और मनोरंजन, धुएं का उत्सर्जन करने वाले कनस्तर लेकर, दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए.