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SC से कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की मिली सशर्त इजाजत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है, इसके एवज में उन्हें 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.

कार्ति चिदंबरम
कार्ति चिदंबरम
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Published : Oct 25, 2021, 3:10 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है, इसके एवज में उन्हें 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.

बता दें कि कार्ति के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है. उनके खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित एक मामले सहित कई आपराधिक मामलों में भी जांच चल रही है.

आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए का धन प्राप्त करने की विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने के समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम भारत के वित्त मंत्री थे.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश जाने की इजाजत दे दी है, इसके एवज में उन्हें 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.

बता दें कि कार्ति के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है. उनके खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित एक मामले सहित कई आपराधिक मामलों में भी जांच चल रही है.

आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपए का धन प्राप्त करने की विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी मिलने के समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम भारत के वित्त मंत्री थे.

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