चंडीगढ़ : यौन शोषण के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने राम रहीम की पैरोल की याचिका को ध्यान में रखते हुए उसे 48 घंटे की पैरोल की इजाजत दी है. इससे पहले भी राम रहीम ये कोशिश कर चुका है, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर उसे पैरोल देने से इंकार कर दिया गया था. मां की बीमारी का हवाला देकर पैरोल मांग रहे राम रहीम की याचिका पर आज कोर्ट ने उसे बड़ी राहत दी है.
बता दें कि 25 अगस्त, 2017 से राम रहीम सलाखों के पीछे है. इसी दिन पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया था. सूत्रों के अनुसार, सोमवार (17 मई) को गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया के जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को पैरोल के लिए आवेदन दिया था.
पढ़ें- कलकत्ता HC ने TMC के 4 नेताओं को दी अंतरिम जमानत, रहेंगे हाउस अरेस्ट
एक हफ्ते खुद राम रहीम भी हुआ था बीमार
सात दिन पहले राम रहीम का स्वास्थ्य खराब होने के चलते कड़ी सुरक्षा के बीच उसे पीजीआई रोहतक में शिफ्ट किया गया था. पीजीआई के मेडिकल बोर्ड ने उसके स्वास्थ्य की जांच के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था. अब राम रहीम ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए इमरजेंसी पैरोल की मांग की है.
पहले भी मिल चुकी है राम रहीम को पैरोल
पिछले साल राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी गई थी. उसे कड़ी सुरक्षा और बहुत ही गोपनीय तरीके से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ले जाया गया था. इससे पहले भी अपनी मां की बीमारी की दुहाई लगाते हुए राम रहीम पैरोल की मांग कर चुका है, लेकिन उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया था.
पढ़ें- गौहाटी HC ने बच्चों संग रह रही महिला कैदियों की रिहाई पर विचार करने को कहा
बता दें कि 25 अगस्त, 2017 से राम रहीम सलाखों के पीछे है. इसी दिन पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में दोषी करार दिया था. सूत्रों के अनुसार, सोमवार (17 मई) को गुरमीत राम रहीम ने सुनारिया के जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को पैरोल के लिए आवेदन दिया है.