अमरावती : वाईएसआर कांग्रेस सांसद रघुराम कृष्णम राजू ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी कस्टडी में उनके साथ मारपीट की गई है. उनके पैरों में चोट के निशान हैं. उन्होंने सत्र न्यायालय में कहा कि उनके साथ मार-पीट हुई है. इसके बाद न्यायाधीश ने निजी अस्पताल में उनका इलाज कराने का आदेश दिया है.
बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस सांसद रघुराम कृष्णम राजू को सरकारी प्रतिष्ठा का उल्लंघन करने (violation of government reputation) के आरोप में आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने गिरफ्तार किया था.
सीआईडी पुलिस ने उन्हें आज दोपहर सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति के समक्ष रिमांड के लिए पेश किया. पेशी के दौरान सांसद रघुराम कृष्णम राजू ने पुलिस के खिलाफ शिकायत की. उन्होंने कहा कि हिरासत में उनके साथ मार-पीट हुई. इसके बाद न्यायाधीश ने रघुराम कृष्ण राजू की रिमांड को लंबित रखा और पुलिस को उनका इलाज कराने का आदेश दिया.
सांसद द्वारा सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से मना करने के बाद कॉरपोरेट अस्पताल में इलाज कराने की व्यवस्था की जा रही है.
घटना को लेकर रघुराम कृष्णम राजू के वकील ने तुरंत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. साक्ष्य के तौर पर सांसद के पैर में आई चोटों को प्रस्तुत किया गया.
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वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाए. इस घटना पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने पूछा कि राज्य में ये क्या चल रहा है. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कैसे पीटा गया. अदालत ने रघुराम को लगी चोटों के ताजा पाए जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी.
कोर्ट ने घोषणा की कि चोटों की जांच के लिए डॉक्टरों की एक समिति गठित की जाएगी. रघुराम मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने स्पेशल डिवीजन बेंच का गठन किया है. न्यायमूर्ति प्रवीण की अध्यक्षता में इस विशेष खंडपीठ का गठन किया गया था.