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शिक्षाविदों को कुलाधिपति बनाने के लिए अध्यादेश ला सकती है केरल सरकार

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Published : Nov 9, 2022, 11:32 AM IST

Updated : Nov 9, 2022, 1:21 PM IST

केरल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत अध्यादेश लाकर राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने का फैसला किया है.

Kerala cabinet has decided to bring in an ordinance to remove Governor from the post of Chancellor
केरल कैबिनेट का राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने का फैसला

तिरुवनंतपुरम: केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने बुधवार को कहा कि एलडीएफ सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधपति के रूप में राज्यपाल की जगह विशेषज्ञ शिक्षाविदों को लाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत अध्यादेश जारी करने का फैसला किया गया है.

  • Kerala cabinet has decided to bring in an ordinance to remove Governor from the post of Chancellor. Planning to bring in an expert in place of the Chancellor. More details awaited.

    — ANI (@ANI) November 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

राज्य सरकार का यह कदम विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समेत कामकाज के अनेक विषयों पर राज्यपाल और उसमें चल रहे गतिरोध के बीच आया है. बिंदू ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए यह फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- केरल के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार ने दिया इस्तीफा

क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे, इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप काम करेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

तिरुवनंतपुरम: केरल की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने बुधवार को कहा कि एलडीएफ सरकार एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधपति के रूप में राज्यपाल की जगह विशेषज्ञ शिक्षाविदों को लाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत अध्यादेश जारी करने का फैसला किया गया है.

  • Kerala cabinet has decided to bring in an ordinance to remove Governor from the post of Chancellor. Planning to bring in an expert in place of the Chancellor. More details awaited.

    — ANI (@ANI) November 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

राज्य सरकार का यह कदम विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समेत कामकाज के अनेक विषयों पर राज्यपाल और उसमें चल रहे गतिरोध के बीच आया है. बिंदू ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए यह फैसला किया है.

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क्या राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे, इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप काम करेंगे.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Nov 9, 2022, 1:21 PM IST
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