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पारिस्थितिकी : क्या अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में लड़ा जा सकता है मुकदमा ?

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) कुछ सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाता है. वहीं एक नई योजना पर्यावरणीय क्षति या 'इकोसाइड' को अपनी जिम्मेदारियों की सूची में जोड़ना चाहती है. यदि यह सफल रहा तो यह जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है. फलस्वरूप आपराधिक और पर्यावरण वकीलों के एक कानूनी परिभाषा बनाई है जिसका उद्देश्यने पारिस्थितिक तंत्र के विनाश को अपराधीकरण करने के बचाने के लिए है.

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट
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Published : Jul 4, 2021, 6:18 PM IST

हैदराबाद : अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कुछ सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाता है. वहीं एक नई योजना पर्यावरणीय क्षति या 'इकोसाइड' को अपनी जिम्मेदारियों की सूची में जोड़ना चाहती है. यदि यह सफल रहा तो यह जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है. हालांकि पृथ्वी पर दो अरब हेक्टेयर भूमि खराब हो गई है, जिससे लगभग 3.2 अरब लोग प्रभावित हो रहे हैं. फलस्वरूप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और जलवायु परिवर्तन को तेज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. यह वजह है कि दुनिया भर के आपराधिक और पर्यावरण वकीलों के एक पैनल ने 'पारिस्थितिकी' के लिए एक कानूनी परिभाषा बनाई है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान और पारिस्थितिक तंत्र के विनाश को अपराधीकरण करने के बचाने के लिए है.

राज्यों को विचार करने के लिए परिभाषा उपलब्ध कराई जाएगी और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में अंतरराष्ट्रीय अपराधों की सूची में पर्यावरणीय क्षति को जोड़ने के लिए एनजीओ स्टॉप इकोसाइड द्वारा चल रहे प्रयास का हिस्सा है. यह पारिस्थितिकीय हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गिरफ्तारी योग्य अपराध पैदा करेगा और व्यक्तियों को उन कृत्यों या निर्णयों के लिए जिम्मेदार बना देगा जो आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं.

वर्तमान में, जिन कंपनियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें बड़े पैमाने पर जुर्माना या मुकदमा के माध्यम से दंडित किया जाता है. सभी चार अपराध राज्यों या उनके प्रतिनिधियों के कार्यों के माध्यम से लोगों को हुए नुकसान से संबंधित हैं. इनमें चार मौजूदा अपराध में नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के कार्य आदि शामिल हैं.

इकोसाइड क्या है
विशेषज्ञ पैनल ने इकोसाइड को परिभाषित करते हुए है 'गैरकानूनी या प्रचंड कार्य इस ज्ञान के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक नुकसान होने की पर्याप्त संभावना है. इसके साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षा की मांग हाल के वर्षों में तात्कालिकता और मात्रा में बढ़ रही है.

इकोसाइड प्रस्ताव पर काम करने वाले पैनलिस्टों में से एक, वैलेरी कैबनेस, एक अंतरराष्ट्रीय वकील और फ्रांस के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि जिस पारिस्थितिक तंत्र पर हम निर्भर हैं, उसे नष्ट करके, हम अपनी सभ्यता की नींव को नष्ट कर रहे हैं और भावी पीढ़ी के रहने की स्थिति को गिरवी रख रहे हैं. यह युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, या नरसंहार या आक्रामकता के अपराधों से कम गंभीर नहीं है. हालांकि, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अपराध बनाने का विचार लगभग 50 साल पुराना है.

ये भी पढ़ें - क्यों जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक नुकसान को जोड़ा जाना चाहिए

इसी क्रम में 1972 में स्वीडिश सांख्यिकी मंत्री या प्रधान मंत्री ओलोफ पाल्मे ने मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंधाधुंध बमबारी, बुलडोजर के बड़े पैमाने पर उपयोग से भारी विनाश हुआ है, जिस पर तत्काल अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

हैदराबाद : अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कुछ सबसे जघन्य अपराधों पर मुकदमा चलाता है. वहीं एक नई योजना पर्यावरणीय क्षति या 'इकोसाइड' को अपनी जिम्मेदारियों की सूची में जोड़ना चाहती है. यदि यह सफल रहा तो यह जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है. हालांकि पृथ्वी पर दो अरब हेक्टेयर भूमि खराब हो गई है, जिससे लगभग 3.2 अरब लोग प्रभावित हो रहे हैं. फलस्वरूप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और जलवायु परिवर्तन को तेज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. यह वजह है कि दुनिया भर के आपराधिक और पर्यावरण वकीलों के एक पैनल ने 'पारिस्थितिकी' के लिए एक कानूनी परिभाषा बनाई है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान और पारिस्थितिक तंत्र के विनाश को अपराधीकरण करने के बचाने के लिए है.

राज्यों को विचार करने के लिए परिभाषा उपलब्ध कराई जाएगी और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में अंतरराष्ट्रीय अपराधों की सूची में पर्यावरणीय क्षति को जोड़ने के लिए एनजीओ स्टॉप इकोसाइड द्वारा चल रहे प्रयास का हिस्सा है. यह पारिस्थितिकीय हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गिरफ्तारी योग्य अपराध पैदा करेगा और व्यक्तियों को उन कृत्यों या निर्णयों के लिए जिम्मेदार बना देगा जो आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं.

वर्तमान में, जिन कंपनियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें बड़े पैमाने पर जुर्माना या मुकदमा के माध्यम से दंडित किया जाता है. सभी चार अपराध राज्यों या उनके प्रतिनिधियों के कार्यों के माध्यम से लोगों को हुए नुकसान से संबंधित हैं. इनमें चार मौजूदा अपराध में नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के कार्य आदि शामिल हैं.

इकोसाइड क्या है
विशेषज्ञ पैनल ने इकोसाइड को परिभाषित करते हुए है 'गैरकानूनी या प्रचंड कार्य इस ज्ञान के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक नुकसान होने की पर्याप्त संभावना है. इसके साथ ही पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षा की मांग हाल के वर्षों में तात्कालिकता और मात्रा में बढ़ रही है.

इकोसाइड प्रस्ताव पर काम करने वाले पैनलिस्टों में से एक, वैलेरी कैबनेस, एक अंतरराष्ट्रीय वकील और फ्रांस के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि जिस पारिस्थितिक तंत्र पर हम निर्भर हैं, उसे नष्ट करके, हम अपनी सभ्यता की नींव को नष्ट कर रहे हैं और भावी पीढ़ी के रहने की स्थिति को गिरवी रख रहे हैं. यह युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराध, या नरसंहार या आक्रामकता के अपराधों से कम गंभीर नहीं है. हालांकि, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अपराध बनाने का विचार लगभग 50 साल पुराना है.

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इसी क्रम में 1972 में स्वीडिश सांख्यिकी मंत्री या प्रधान मंत्री ओलोफ पाल्मे ने मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंधाधुंध बमबारी, बुलडोजर के बड़े पैमाने पर उपयोग से भारी विनाश हुआ है, जिस पर तत्काल अंतरराष्ट्रीय ध्यान देने की आवश्यकता होती है.

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